Money Laundering Case: सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर आज आ सकता है फैसला

दिल्ली उच्च न्यायालय आम आदमी पार्टी (आप) के जेल में बंद नेता सत्येंद्र जैन की धनशोधन के मामले में दाखिल जमानत याचिका पर बृहस्पतिवार को अपना फैसला सुना सकता है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले साल 30 मई को उन्हें गिरफ्तार किया था और इस समय वह तिहाड़ जेल में बंद हैं. जैन पर चार कंपनियों के जरिए धन शोधन करने का आरोप है.

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Money Laundering Case: सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर आज आ सकता है फैसला

दिल्ली उच्च न्यायालय आम आदमी पार्टी (आप) के जेल में बंद नेता सत्येंद्र जैन की धनशोधन के मामले में दाखिल जमानत याचिका पर बृहस्पतिवार को अपना फैसला सुना सकता है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले साल 30 मई को उन्हें गिरफ्तार किया था और इस समय वह तिहाड़ जेल में बंद हैं. जैन पर चार कंपनियों के जरिए धन शोधन करने का आरोप है.

एजेंसी न्यूज Bhasha|
Money Laundering Case: सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर आज आ सकता है फैसला
सत्येंद्र जैन (Photo: ANI)

नयी दिल्ली, 6 अप्रैल : दिल्ली उच्च न्यायालय आम आदमी पार्टी (आप) के जेल में बंद नेता सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) की धनशोधन के मामले में दाखिल जमानत याचिका पर बृहस्पतिवार को अपना फैसला सुना सकता है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले साल 30 मई को उन्हें गिरफ्तार किया था और इस समय वह तिहाड़ जेल में बंद हैं. जैन पर चार कंपनियों के जरिए धन शोधन करने का आरोप है. न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा बृहस्पतिवार को उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुना सकते हैं. उच्च न्यायालय ने जांच एजेंसी और ‘आप’ नेता के वकील की दलीलें सुनने के बाद 21 मार्च को जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.

सत्येंद्र जैन ने इससे पहले अदालत से कहा था कि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता और वह जांच में सहयोग कर रहे हैं. साथ ही उन्होंने तर्क दिया था कि मामले में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद उन्हें कैद में रखने की जरूरत नहीं है. ‘आप’ के नेता ने पिछले साल 17 नवंबर को निचली अदालत द्वारा दिए फैसले को चुनौती दी थी. निचली अदालत ने अपराध में जैन की संलिप्तता के प्रथम दृष्टया संकेत मिलने के आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया था. यह भी पढ़ें : Kerala: के सी वेणुगोपाल ने मोबाइल नंबर की अवैध ‘क्लोनिंग’ के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई

जैन के अलावा निचली अदालत ने सह अभियुक्तों वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी थी. अदालत ने कहा कि जैन ने जानबूझकर अपराध को छिपाया और वह प्रथमदृष्टया धनशोधन के मामले में दोषी प्रतीत होते हैं. उच्च न्यायालय ने वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत याचिका पर भी फैसला सुरक्षित रखा है. तीनों की जमानत का ईडी ने अदालत के समक्ष विरोध किया है.

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Money Laundering Case: सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर आज आ सकता है फैसला
सत्येंद्र जैन (Photo: ANI)

नयी दिल्ली, 6 अप्रैल : दिल्ली उच्च न्यायालय आम आदमी पार्टी (आप) के जेल में बंद नेता सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) की धनशोधन के मामले में दाखिल जमानत याचिका पर बृहस्पतिवार को अपना फैसला सुना सकता है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले साल 30 मई को उन्हें गिरफ्तार किया था और इस समय वह तिहाड़ जेल में बंद हैं. जैन पर चार कंपनियों के जरिए धन शोधन करने का आरोप है. न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा बृहस्पतिवार को उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुना सकते हैं. उच्च न्यायालय ने जांच एजेंसी और ‘आप’ नेता के वकील की दलीलें सुनने के बाद 21 मार्च को जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.

सत्येंद्र जैन ने इससे पहले अदालत से कहा था कि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता और वह जांच में सहयोग कर रहे हैं. साथ ही उन्होंने तर्क दिया था कि मामले में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद उन्हें कैद में रखने की जरूरत नहीं है. ‘आप’ के नेता ने पिछले साल 17 नवंबर को निचली अदालत द्वारा दिए फैसले को चुनौती दी थी. निचली अदालत ने अपराध में जैन की संलिप्तता के प्रथम दृष्टया संकेत मिलने के आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया था. यह भी पढ़ें : Kerala: के सी वेणुगोपाल ने मोबाइल नंबर की अवैध ‘क्लोनिंग’ के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई

जैन के अलावा निचली अदालत ने सह अभियुक्तों वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी थी. अदालत ने कहा कि जैन ने जानबूझकर अपराध को छिपाया और वह प्रथमदृष्टया धनशोधन के मामले में दोषी प्रतीत होते हैं. उच्च न्यायालय ने वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत याचिका पर भी फैसला सुरक्षित रखा है. तीनों की जमानत का ईडी ने अदालत के समक्ष विरोध किया है.

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