Odisha Shocker: नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के जुर्म में व्यक्ति को 10 साल सश्रम कारावास की सजा

ओडिशा के बालासोर जिले की एक अदालत ने 2016 में 16 वर्षीय लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

एजेंसी न्यूज Bhasha|
Odisha Shocker: नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के जुर्म में व्यक्ति को 10 साल सश्रम कारावास की सजा
प्रतीकात्मक तस्वीर(Credit: Pixabay)

बालासोर, 28 दिसंबर : ओडिशा के बालासोर जिले की एक अदालत ने 2016 में 16 वर्षीय लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

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Odisha Shocker: नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के जुर्म में व्यक्ति को 10 साल सश्रम कारावास की सजा

ओडिशा के बालासोर जिले की एक अदालत ने 2016 में 16 वर्षीय लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

एजेंसी न्यूज Bhasha|
Odisha Shocker: नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के जुर्म में व्यक्ति को 10 साल सश्रम कारावास की सजा
प्रतीकात्मक तस्वीर(Credit: Pixabay)

बालासोर, 28 दिसंबर : ओडिशा के बालासोर जिले की एक अदालत ने 2016 में 16 वर्षीय लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

विशेष लोक अभियोजक प्रणव कुमार पांडा ने बताया कि विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश रंजन कुमार सुतार ने नाबालिग लड़की के बयान, 16 गवाहों और 19 साक्ष्यों की जांच के बाद शुक्रवार को यह फैसला सुनाया.उन्होंने बताया कि अदालत ने दोषी बरियल हसदा (28) पर 1,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया. यह भी पढ़ें : यूपी के महोबा में पत्नी को पति ने रील बनाने से रोका, गुस्से में आकर ट्रेन के आगे कूदकर दी जान, सात महीने पहले हुई थी शादी; VIDEO

अभियोजन पक्ष के अनुसार, हसदा ने 2016 में नाबालिग का अपहरण कर लिया था और अपने गांव में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था.

पीड़िता के पिता की शिकायत के आधार पर जलेश्वर पुलिस थाने में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

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प्रतीकात्मक तस्वीर(Credit: Pixabay)

बालासोर, 28 दिसंबर : ओडिशा के बालासोर जिले की एक अदालत ने 2016 में 16 वर्षीय लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

विशेष लोक अभियोजक प्रणव कुमार पांडा ने बताया कि विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश रंजन कुमार सुतार ने नाबालिग लड़की के बयान, 16 गवाहों और 19 साक्ष्यों की जांच के बाद शुक्रवार को यह फैसला सुनाया.उन्होंने बताया कि अदालत ने दोषी बरियल हसदा (28) पर 1,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया. यह भी पढ़ें : यूपी के महोबा में पत्नी को पति ने रील बनाने से रोका, गुस्से में आकर ट्रेन के आगे कूदकर दी जान, सात महीने पहले हुई थी शादी; VIDEO

अभियोजन पक्ष के अनुसार, हसदा ने 2016 में नाबालिग का अपहरण कर लिया था और अपने गांव में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था.

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