Maharashtra Remdesiwar Black marketing: रेमडेसिविर की कालाबाजारी के छह आरोपियों को नहीं मिली जमानत
रेमेडिसविर ( photo credit : PTI)

लातूर (महाराष्ट्र), 9 मई : महाराष्ट्र (Maharashtra) में यहां एक अदालत ने कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के उपचार में इस्तेमाल होने वाली रेमडेसिविर (Remdesiwar) दवा की कथित कालाबाजारी के लिए पिछले महीने गिरफ्तार किए गए छह लोगों को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया.

न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने शनिवार को याचिकाओं पर सुनवाई के बाद उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया और कहा कि यह ‘‘अत्यंत गंभीर अपराध’’ है. छह आरोपियों-ऋषिकेश माधव कासपेट, शरद नागनाथ डोम्बे, ओम सुदर्शन पुरी, सिद्धेश्वर राजेंद्र सुरवासे, किरण भारत मुदाले और केदार केंगर को 30 अप्रैल को गिरफ्तार किया था. यह भी पढ़ें : Assam: हिमंत बिस्वा सरमा बने असम के नए मुख्यमंत्री, बीजेपी विधायक दल की बैठक में फैसला

पुलिस ने पहले बताया था कि इन लोगों के पास से रेमडेसिविर की दो शीशियां मिली थीं और उनकी हर शीशी 25 हजार रुपए में बेचने की कथित योजना थी. उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.