देश की खबरें | महाराष्ट्र ने राज्य में प्रवेश के लिए कोविड-19 की आरटी-पीसीआर जांच की निगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य बनाया
एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

मुंबई, 23 नवंबर महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोवा से आने वाले लोगों के लिए कोविड-19 की आरटी-पीसीआर जांच की निगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य कर दिया।

राज्य सरकार ने घोषणा की है कि एनसीआर दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोवा के हवाई अड्डों से यात्रा करने वाले सभी घरेलू यात्रियों को उड़ान से पहले अपने साथ आरटी-पीसीआर जांच की निगेटिव रिपोर्ट लेकर रखनी होगी और उन्हें महाराष्ट्र के हवाईअड्डों पर उतरने पर इसे निरीक्षण टीमों को दिखाना होगा।

यह भी पढ़े | Maharashtra: ठाणे में MNS नेता जमील शेख की गोली मारकर हत्या, पुलिस जांच में जुटी.

आदेश में कहा गया है कि महाराष्ट्र में हवाईअड्डों पर उतरने के निर्धारित समय के 72 घंटे के भीतर आरटी-पीसीआर जांच के लिए नमूना संग्रह किया जाना चाहिए। दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोवा से आने वाले लोगों के पास अगर जांच रिपोर्ट नहीं होगी तो उन्हें राज्य में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।

राज्य सरकार के एक आदेश में कहा गया, ‘‘बिना लक्षणों वाले यात्रियों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। लक्षणों वाले यात्रियों के पास वापस लौटने और अपने घर जाने का विकल्प होगा।"

यह भी पढ़े | Building Collapses in Kanpur: कानपुर के कुली बाजार में 3 मंजिला बिल्डिंग गिरी, कोई हताहत नहीं.

सरकार के आदेश में कहा गया है, ‘‘भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से अनुरोध है कि यात्रियों को उड़ान भरने के लिए अनुमति देने से पहले रिपोर्ट की जाँच करे।’’

राज्य सरकार सोमवार को राज्य में कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम के लिए निवारक उपायों को लेकर संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया लेकर आई।

आदेश में कहा गया है कि ट्रेनों में यात्रा करने के मामले में, महाराष्ट्र में आगमन के निर्धारित समय के पहले 96 घंटे के भीतर आरटी-पीसीआर नमूनों का संग्रह किया जाना चाहिए।

आदेश में कहा गया कि आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट नहीं रखने वाले हवाई यात्रियों को अनिवार्य रूप से संबंधित हवाईअड्डों पर अपने पैसे से आरटी-पीसीआर जांच करानी होगी।

सरकार ने आदेश में कहा, "हवाईअड्डा जांच केंद्रों की व्यवस्था करेगा और जांच के लिए यात्रियों से सीधे शुल्क लेगा। हवाईअड्डा संचालक यात्रियों को परीक्षण करने के बाद ही घर जाने की अनुमति देंगे।

आदेश में कहा गया है, "जिन यात्रियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी, उनसे संपर्क किया जाएगा और मौजूदा प्रोटोकॉल के अनुसार इलाज किया जाएगा।"

सरकार ने कहा कि सड़क यात्रा के मामले में संबंधित जिलों के कलेक्टर यह सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था करेंगे कि दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, गुजरात और गोवा के यात्रियों के शरीर के तापमान की जांच करने के साथ बीमारी के लक्षणों की जांच की जाए।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)