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Maharashtra: देह व्यापार में शामिल होने की दोषी महिला को 14 साल के कठोर कारावास की सजा

महाराष्ट्र के ठाणे शहर में एक विशेष अदालत ने दो नाबालिग लड़कियों को देह व्यापार में धकेलने के मामले में 40 वर्षीय एक महिला को 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. विशेष पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम) अदालत के न्यायाधीश डी एस ए देशमुख ने 30 मई को पारित आदेश में महिला पर 14 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

Maharashtra: देह व्यापार में शामिल होने की दोषी महिला को 14 साल के कठोर कारावास की सजा
प्रतीकात्मक

ठाणे, 31 मई : महाराष्ट्र के ठाणे शहर में एक विशेष अदालत ने दो नाबालिग लड़कियों को देह व्यापार में धकेलने के मामले में 40 वर्षीय एक महिला को 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. विशेष पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम) अदालत के न्यायाधीश डी एस ए देशमुख ने 30 मई को पारित आदेश में महिला पर 14 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. दोषी महिला मुंबई के गोरेगांव इलाके की रहने वाली है. विशेष लोक अभियोजक रेखा हिवराले के अनुसार, मामले की सुनवाई के दौरान कुल सात गवाहों के बयान दर्ज किए गए.

महिला को पांच अप्रैल, 2021 को ठाणे के वागले एस्टेट क्षेत्र स्थित पासपोर्ट कार्यालय के पास एक होटल में दो नाबालिग लड़कियों के साथ पकड़ा गया था. अदालत को बताया गया कि ‘नाबालिग लड़की-ए’ और महिला की बेटी आपस में दोस्त थीं. महिला ने गरीबी से जूझ रही ‘नाबालिग लड़की-ए’ को देह व्यापार से अच्छी कमाई होने का झांसा दिया और फिर उसे ग्राहकों के पास भेजना शुरू कर दिया. यह भी पढ़ें : सिस्टम में छिपे गद्दार! पाकिस्तानी ISI के लिए कैसे जासूस बने आम भारतीय? चौंकाने वाला खुलासा

दूसरी पीड़िता ने भी इस बात की पुष्टि की. दूसरी पीड़िता का नाम अदालती दस्तावेजों में 'नाबालिग लड़की-एम' के रूप में दर्ज है. अदालत ने कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोषी महिला के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जा सकती. इसके बाद महिला को 14 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई.

(The above story first appeared on LatestLY on May 31, 2025 12:58 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).