Maharashtra Rape Case: सात साल की बच्ची से बलात्कार के मामले में व्यक्ति को 10 साल की कठोर कारावास की सजा
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits ANI)

पालघर(महाराष्ट्र), चार दिसंबर: महाराष्ट्र में पालघर जिले की एक अदालत ने सात साल की एक बच्ची से बलात्कार करने के मामले में 47 वर्षीय व्यक्ति को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉस्को) अधिनियम के तहत दर्ज किये जाने वाले मामलों की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश संजय कुमार वी खोंगल की अदालत ने शुक्रवार को पारित आदेश में दोषी पर कुल छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. वह विरार शहर में सिक्युरिटी गार्ड के रूप में काम करता था. आदेश की प्रति रविवार को उपलब्ध कराई गई.

विशेष लोक अभियोजक जयप्रकाश पाटिल ने अदालत को बताया कि घटना के समय बच्ची सात साल की थी। उन्होंने बताया कि वह और आरोपी एक ही इलाके में रहते थे और पीड़िता के पिता भी सिक्युरिटी गार्ड का काम करते थे. अभियोजन पक्ष के मुताबिक, तीन फरवरी 2016 को जब बच्ची की मां पानी लाने गई थी, तभी आरोपी किसी बहाने बच्ची को अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. बच्ची की मां जब वापस लौटी तो उसने अपनी बेटी को आरोपी के घर पर पाया. यह भी पढ़े: Maharashtra Shocker: बीड में शादीशुदा नाबालिग से 6 महीने में पुलिस वाले समेत 400 लोगों ने किया रेप, 3 गिरफ्तार

अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि बच्ची ने बाद में पेट दर्द की शिकायत की और घटना के बारे में अपनी मां को बताया, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. अभियोजक के मुताबिक, न्यायाधीश ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ सभी आरोप साबित कर दिए हैं.

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)