देश की खबरें | अंधेरी पूर्व विधानसभा उपचुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद शराब बिक्री की अनुमति होगी: न्यायालय

मुंबई, दो नवंबर बंबई उच्च न्यायालय ने अंधेरी पूर्व विधानसभा उपचुनाव का परिणाम छह नवंबर को घोषित हो जाने या उस दिन शाम छह बजे के बाद (जो भी पहले हो) इस उपनगरीय क्षेत्र के होटलों एवं शराब दुकानों को शराब बिक्री की बुधवार को अनुमति दी।

न्यायमूर्ति एन आर बोरकार और न्यायमूर्ति कमल खाटा की अवकाशकालीन खंडपीठ इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन तथा एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव रिटेल लिकर वेंडर्स की दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी । इन याचिकाओं में महाराष्ट्र के आबकारी विभाग की 18 अक्टूबर की उस अधिसूचना का विरोध किया गया है जिसमें एक से तीन नवंबर तक (चुनाव के दिन) तथा छह नवंबर (मतगणना एवं चुनाव परिणाम के दिन) शराब की बिक्री पर रोक लगायी गयी है।

याचिकाकर्ताओं के वकील आर डी सोनी ने दलील दी कि मतगणना के दिन पूरे दिन शराब पर पाबंदी की जरूरत नहीं है।

इस पर अतिरिक्त सरकारी वकील मिलिंद मोरे ने अदालत से कहा कि आबकारी विभाग ने ‘शुष्क दिवस’ की अधिसूचना भारतीय निर्वाचन आयोग की नियमावली तथा जन प्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों के आधार पर जारी की गयी है।

उच्च न्यायालय ने इसी सप्ताह के शुरू में सरकार से पूछा था कि क्या छह नवंबर को शाम छह बजे के बाद या मतगणना समाप्त हो जाने के बाद शराब की बिक्री की अनुमति दी जा सकती है। इसपर बुधवार को आबकारी विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि इसकी अनुमति दी जा सकती है।

तब पीठ ने बुधवार को आदेश दिया कि उपचुनाव का परिणाम छह नवंबर को घोषित हो जाने या उस दिन शाम छह बजे के बाद (जो भी पहले हो) इस उपनगरीय क्षेत्र के होटलों एवं शराब दुकानों को शराब बेचने की अनुमति होगी।

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