दिव्यांग चाचा की हत्या के जुर्म में भतीजे को आजीवन कारावास
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo: Wikimedia Commons)

जींद (हरियाणा), 17 नवंबर: जिला एवं सत्र न्यायाधीश अराधना साहनी की अदालत ने दिव्यांग चाचा की फावड़ा से काटकर हत्या करने के जुर्म में दोषी भतीजे को आजीवन कारावास तथा 50 हजार रुपये का जुमार्ना की सजा सुनाई है. अदालत ने कहा कि जुमार्ना नहीं भरने की स्थिति में दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. बिहार: CISF जवान ने ही दी थी अपनी पत्नी की हत्या की सुपारी, पुलिस ने 36 घंटों में ऐसे सुलझाई मर्डर, मिस्ट्री और थ्रिल से भरी ये कहानी.

अभियोजन पक्ष के अनुसार, गांव घसो कलां निवासी रघुबीर ने 10 दिसंबर, 2018 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसके छोटे दिव्यांग भाई सुलतान की उसके भतीजे सुशील ने फावड़े से काटकर हत्या कर दी.

उचाना थाना पुलिस ने मृतक के भाई रघुबीर की शिकायत पर सुशील के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था. बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायधीश अराधना साहनी की अदालत ने चाचा की हत्या के जुर्म में उसके भतीजे सुशील को आजीवन कारावास तथा 50 हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई है.

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