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उत्तर प्रदेश: बांदा जिले में दलित की हत्या के जुर्म में दो लोगों को उम्रकैद, 10 हजार रुपये जुर्माना

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की एक विशेष अदालत ने एक बुजुर्ग व्यक्ति की ईंट-पत्थर से कुचलकर हत्या करने के जुर्म में दो लोगों को उम्रकैद की सजा सुनायी है. दुर्विजय सिंह और लल्लू सिंह को बुधवार को उम्रकैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी.

उत्तर प्रदेश: बांदा जिले में दलित की हत्या के जुर्म में दो लोगों को उम्रकैद, 10 हजार रुपये जुर्माना
जेल/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

बांदा/उत्तर प्रदेश, 28 जनवरी: उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की एक विशेष अदालत ने एक बुजुर्ग व्यक्ति की ईंट-पत्थर से कुचलकर हत्या करने के जुर्म में दो लोगों को उम्रकैद की सजा सुनायी है.

विशेष लोक अभियोजक (Special Public Prosecutor) विमल सिंह ने बृहस्पतिवार को बताया कि, अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (Additional District and Sessions Court) के विशेष न्यायाधीश रामकरन (द्वितीय) ने देहात कोतवाली क्षेत्र के सैमरा गांव में 25 अगस्त 2004 को बुजुर्ग दलित चुनुवा (65) की हत्या के जुर्म में उसी गांव के दुर्विजय सिंह और लल्लू सिंह को बुधवार को उम्रकैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी.

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एडीजीसी सिंह ने बताया कि घटना की प्राथमिकी मृतक के बेटे इंद्रपाल ने दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि उसके पिता 25 अगस्त 2004 को सुबह शौच के लिए घर से बाहर गए थे, तभी एक पुराने विवाद के चलते दुर्विजय सिंह और लल्लू सिंह ने उनकी हत्या कर दी थी.

(The above story first appeared on LatestLY on Jan 28, 2021 11:49 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).