बांदा/उत्तर प्रदेश, 5 जनवरी: उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की एक अदालत ने पांच साल की एक बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए दो युवकों को उम्रकैद की सजा सुनाई और जुर्माना भी लगाया यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण संबंधी अधिनियम (पॉक्सो) अदालत के सहायक शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) रामसुफल सिंह ने मंगलवार को बताया कि 11 जुलाई 2018 की आधी रात गिरवां थाना क्षेत्र के एक गांव में पांच साल की एक बच्ची अपनी मां के साथ घर में सो रही थी, तभी लल्लू माली और नत्थू उर्फ रामभवन नशे की हालत में उसे चुपके से उठाकर कुछ दूरी पर स्थित बगीचे में ले गए और दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया.
उन्होंने बताया कि परिजनों ने गायब बच्ची की तड़के तलाश की तो बगीचे में, लल्लू और नत्थू बच्ची को बेहोशी हालत में खून से लथपथ लिए बैठे पाए गए थे, लेकिन परिजनों को देखकर दोनों भाग गए थे. बाद में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने और पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो-4) के न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सोमवार को उम्रकैद तथा 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. दोनों दोषी घटना के बाद से जेल में हैं.