चंडीगढ़, 28 दिसंबर : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) ने मंगलवार को कहा कि शहरों में संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2022 से बढ़ाकर 31 जनवरी, 2023 कर दी गयी है. संपत्ति कर 31 दिसंबर तक जमा करने पर पूरा ब्याज माफ होगा, जबकि 31 जनवरी तक जमा करने पर 50 फीसदी की छूट मिलेगी.
विधानसभा के तीन दिवसीय शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन में पेश किए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के बाद खट्टर ने यह बात कही. उन्होंने कहा कि सरकार शहरी सीमा के बाहर अवैध रूप से विकसित कॉलोनी को नियमित करने का रास्ता भी तलाश रही है और इसके लिए नियमों में संशोधन किया जा रहा है. यह भी पढ़ें : Extortion Case: महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख को बड़ी राहत, करीब एक साल बाद आज जेल से होंगे रिहा, बॉम्बे HC में CBI की अर्जी खारिज
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने कहा कि सरकार द्वारा नागरिकों के हित में एक नयी संपत्ति आईडी (पहचान) बनाने का निर्णय लेने के बाद, राज्य में संपत्तियों की संख्या में 33 फीसदी से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है.
आशीष संतोष