नयी दिल्ली, 10 अगस्त प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए 19 अगस्त तक न्यायिक कार्य निलंबित कर दिया है। एक अधिसूचना में कहा गया है कि अगर कोई अंतरिम आदेश जारी है, वह अगली सुनवाई की तारीख तक अमल में रहेगा।
पांच अगस्त को जारी अधिसूचना के अनुसार न्यायाधिकरण छह अगस्त 11.30 बजे से शाम 4.30 तक वीडियो कांफ्रेन्सिंग के जरिये काम करेगा। यह व्यवस्था अगले आदेश तक जारी रहेगी।
इसमें कहा गया है, ‘‘न्यायाधिकरण का न्यायिक काम 19 अगस्त, 2020 तक निलंबित रहेगा।’’
न्यायाधिकरण ने अपने आदेश में इस बात पर गौर किया कि केंद्र सरकार ने संक्रमित क्षेत्रों में ‘लॉकडाउन’ 31 अगस्त तक और महाराष्ट्र सरकार ने 31 अगस्त मध्यरात्रि तक ‘लॉकडाउन’ की अवधि बढ़ायी है।
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‘लॉकडाउन’ के दौरान सार्वजनिक परिवहन और लोगों की आवाजाही पर पाबंदी है।
अधिसूचना के अनुसार स्थानीय परिस्थिति को देखते हुए न्यायाधिकरण के न्यायिक कार्यों को अब 19 अगस्त तक के लिये बंद किया जाता है।
रजिस्ट्री कार्यालय प्रशासनिक कार्यों के लिये सीमित कर्मचारियों के साथ सुबह 11 बजे से शाम 4.30 बजे तक काम करेगा।
न्यायाधिकरण ने कहा कि जो भी निर्देश समय-समय पर दिये गये हैं, वे जारी रहेंगे और पूर्व के सभी आदेश 19 अगस्त, 2020 तक अमल में रहेंगे।
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