देश की खबरें | केरल: कांग्रेस नेता की आत्महत्या के मामले में विधायक की गिरफ्तारी पर 15 जनवरी तक रोक

वायनाड (केरल), 10 जनवरी केरल की एक अदालत ने पुलिस को वायनाड जिले में कांग्रेस के पदाधिकारी एन.एम. विजयन और उनके बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपी पार्टी के दो नेताओं आई. सी. बालाकृष्णन व एन.डी. अप्पाचन को 15 जनवरी तक गिरफ्तार नहीं करने का शुक्रवार को निर्देश दिया।

कांग्रेस विधायक बालाकृष्णन के वकील ने एक टीवी चैनल को बताया कि अदालत ने मौखिक रूप से पुलिस को बालाकृष्णन को 15 जनवरी तक गिरफ्तार नहीं करने को कहा है और केस डायरी मांगी है। यह मौखिक निर्देश विधायक की अग्रिम जमानत याचिका पर दिया गया है।

वकील ने कहा कि यह आदेश अप्पाचन पर भी लागू होगा, जिन्होंने अग्रिम जमानत के लिए अलग से याचिका दायर की है। वकील ने यह भी कहा कि इन याचिकाओं पर विस्तृत सुनवाई 15 जनवरी को होगी।

विजयन और उनके बेटे जिजेश (38) को आत्महत्या के प्रयास के बाद कोझिकोड सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां 27 दिसंबर 2024 को उनकी मौत हो गई।

इस घटना के बाद राज्य की राजनीति में तूफान खड़ा हो गया। सत्तारूढ़ माकपा ने आरोप लगाया है कि बालाकृष्णन की संलिप्तता वाले सहकारी बैंक संबंधी रोजगार घोटाले के कारण दोनों ने यह कदम उठाया।

ऐसे आरोप हैं कि कथित रूप से बालाकृष्णन के कहने पर विजयन ने पार्टी पदाधिकारी के तौर पर कांग्रेस नियंत्रित सहकारी बैंक में नौकरी की इच्छा रखने वाले लोगों से रिश्वत ली थी। कथित सुसाइड नोट में वायनाड जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अप्पाचन का नाम भी लिया गया था।

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