रांची, 12 नवंबर : झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को शुक्रवार को निरस्त कर दिया. सोरेन ने अरगोड़ा थाने में तीन साल पहले दर्ज मामले को चुनौती दी थी.
रांची में न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने पहले सोरेन को समन जारी किया था और उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने का भी आदेश दिया था. इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी. याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अदालत को सूचित किया गया कि मामला एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट की ओर से दर्ज कराया गया था जबकि कानून यह प्रावधान करता है कि मामले में केवल शिकायत दर्ज की जा सकती है. यह भी पढ़ें : PM Modi Hyderabad Visit: हैदराबाद में PM मोदी का स्वागत नहीं करेंगे तेलंगाना के CM चंद्रशेखर राव, हमलावर हुई BJP
सोरेन पर लोकसेवक के आदेश के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था. अदालत ने मामले के सभी पक्षों को सुनने के बाद माना कि तकनीकी खामी है और सोरेन के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को निरस्त कर दिया.