इंफाल, 11 जून: मणिपुर सरकार ने राज्य में इंटरनेट सेवाओं पर लगी रोक की मियाद 15 जून तक बढ़ा दी है. आयुक्त (गृह) टी. रणजीत सिंह द्वारा शनिवार रात को जारी आदेश में कहा गया कि ब्रॉडबैंड सहित मोबाइल इंटरनेट सेवा को स्थगित करने का फैसला अब 15 जून अपराह्न तीन बजे तक लागू रहेगा.
राज्य में जातीय हिंसा के बाद तीन मई को इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई थी. इंटरनेट सेवा पर रोक की मियाद 15 जून तक बढ़ाने के लिए जारी आदेश में कहा गया, ‘‘कुछ असमाजिक तत्व सोशल मीडिया का इस्तेमाल लोगों को भड़काने के लिए तस्वीर, घृणा फैलाने वाला भाषण, नफरती वीडियो संदेश प्रसारित करने में कर सकते हैं जिसका गंभीर प्रभाव राज्य की कानून व्यवस्था पर पड़ सकता है.’’
आदेश के मुताबिक, ‘‘रोक का आदेश सरकार द्वारा विशेष तौर पर छूट दिए गए के ब्रॉडबैंड लाइन के अलावा ब्रॉडबैंड सहित मोबाइल डेटा सेवा, इंटरनेट/डेटा सेवा पर लागू होगा....’’ गौतलब है कि मणिपुर में एक महीने पहले हुई जातीय हिंसा में कम से कम 100 लोगों की मौत हो गई थी और 310 अन्य घायल हुए थे.
मणिपुर में अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की मेइती समुदाय की मांग के विरोध में तीन मई को पर्वतीय जिलों में ‘आदिवासी एकजुटता मार्च’ के आयोजन के बाद हिंसक झड़पें शुरू हो गई थीं.
मेइती मणिपुर की आबादी का लगभग 53 प्रतिशत हैं और ज्यादातर इंफाल घाटी में रहते हैं. जनजातीय नगा और कुकी राज्य की जनसंख्या का 40 प्रतिशत हिस्सा हैं और पर्वतीय जिलों में निवास करते हैं.
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