नयी दिल्ली, 27 मई दिल्ली उच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को नेपाल से उस नाबालिग लड़की को वापस लाने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए हैं, जिसे पहले से ही एक विवाहित पुरुष कथित तौर पर विवाह करके अपने साथ ले गया था।
न्यायमूर्ति विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की पीठ ने कहा कि यह मामला अनेक अपराधों से जुड़ा हुआ है और व्यक्ति उनका दोषी हो सकता है क्योंकि लड़की नाबालिग थी और व्यक्ति पहले से विवाहित था।
अदालत ने अपने आदेश में कहा,‘‘राज्य(आप सरकार)को नाबालिग को वापस लाने के लिए कदम उठाने और पुरुष के खिलाफ मुकदमा चलाने के निर्देश दिए जाते हैं। राज्य बिना विलंब किए विदेश मंत्रालय के समन्वय से कदम उठा सकता है। हम राज्य और विदेश मंत्रालय को इस मामले में बिना देर किए कार्रवाई करने के निर्देश देते हैं।
अदालत ने यह आदेश लड़की की मां की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिया है। लड़की की मां का आरोप है कि एक मार्च को प्राथमिकी दर्ज कराए जाने के बाद से पुलिस ने कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की है। याचिका में उन्होंने अपनी बेटी को तलाशने के लिए एजेंसी को निर्देश देने की मांग की थी।
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महिला ने याचिका में कहा कि उनकी बेटी 29 फरवरी से लापता है और उन्हें डर है कि कहीं वह मानव तस्करी का शिकार न हो गई हो।
महिला ने कहा कि उसे विनय नाम के एक व्यक्ति पर शक है, जो पहले उनकी ही कॉलोनी में रहता था, लेकिन बाद में वह गुरुग्राम चला गया।
दिल्ली पुलिस की ओर से पेश दिल्ली सरकार के स्थाई वकील (अपराध) राहुल मेहरा ने अदालत में कहा कि महिला ने जब शिकायत दर्ज कराई तब उसने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया था और अब वह उसपर संदेह व्यक्त कर रही है।
मेहरा ने अदालत को बताया कि दिल्ली में रहने वाले व्यक्ति के परिजन के जरिए उसका और लड़की का नेपाल में पता लगा लिया गया और जांच के दौरान यह भी जानकारी मिली कि व्यक्ति पहले से विवाहित था और उसका वहां एक बच्चा है।
मेहरा ने अदालत को यह भी बताया कि व्यक्ति के परिजन ने पुलिस को बताया कि वह एक लड़की के साथ नेपाल पहुंचा और दावा किया कि उसने उससे विवाह किया है।
एजेंसी ने अपनी स्थिति रिपोर्ट में कहा कि इसके बाद पुलिस ने व्यक्ति के मोबाइल पर मां और बेटी की बात कराई।
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