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Mumbai News: मुंबई में अब गंदगी फैलाने वालों की खैर नहीं, थूकने और कचरा फैलाने पर BMC लगाएगी जुर्माना

मुंबई को साफ-सुथरा बनाने के लिए बीएमसी ने नए कड़े नियम लागू किए हैं. अब सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, कचरा फेंकने और बिना लाइसेंस कचरा ढोने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा. उल्लंघन करने वालों से ₹250 से लेकर ₹25,000 तक की वसूली की जाएगी

Mumbai News: मुंबई में अब गंदगी फैलाने वालों की खैर नहीं, थूकने और कचरा फैलाने पर BMC लगाएगी जुर्माना
(Photo Credits BMC)

मुंबई, 2 फरवरी. बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने मुंबई शहर की स्वच्छता व्यवस्था को सुधारने और सार्वजनिक स्थानों को साफ रखने के लिए ठोस कचरा प्रबंधन (Solid Waste Management) नियमों को और कड़ा कर दिया है. बीएमसी प्रशासन ने अब लापरवाही बरतने वाले नागरिकों और संस्थानों पर भारी जुर्माना लगाने का फैसला किया है. नए नियमों के तहत, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से लेकर कचरा फैलाने तक के लिए जुर्माने की राशि तय कर दी गई है. यह कदम शहर में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने और कचरा निपटान की बेहतर प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है.

जुर्माने की नई दरें

बीएमसी ने सामान्य उल्लंघनों के लिए जुर्माने की सूची जारी की है. प्रशासन का लक्ष्य है कि इन कड़े आर्थिक दंडों के माध्यम से लोगों के व्यवहार में बदलाव लाया जाए. यह भी पढ़े:  Mumbai News: मुंबई के दादर स्विमिंग पूल में दो नाबालिग लड़कियों से यौन शोषण, कोर्ट ने आरोपी को दी घिनौनी हरकत की सजा; सुनाया 3 साल की कैद

  • सार्वजनिक स्थान पर थूकना: ₹250 जुर्माना.

  • कचरा फैलाना (Littering): ₹500 जुर्माना.

  • गीला और सूखा कचरा अलग न करना: ₹200 जुर्माना.

  • बिना वैध लाइसेंस के कचरा ढोना: ₹25,000 जुर्माना.

  • खुले में पेशाब या शौच करना: ₹500 जुर्माना.

  • सार्वजनिक स्थानों पर नहाना: ₹300 जुर्माना.

  • जानवरों या पक्षियों को खुले में खिलाना: ₹500 जुर्माना.

कचरा प्रबंधन और नागरिक जिम्मेदारी

नगर आयुक्त भूषण गगरानी और अतिरिक्त नगर आयुक्त अश्विनी जोशी के मार्गदर्शन में यह अभियान चलाया जा रहा है. नए नियमों के अनुसार, कचरा उत्पन्न करने वाले हर व्यक्ति और संस्थान की यह जिम्मेदारी होगी कि वे कचरे का सही वर्गीकरण (Segregation) करें. यह नियम आवासीय इमारतों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और धार्मिक स्थलों सहित सभी सार्वजनिक और निजी स्थानों पर लागू होंगे.

'क्लीन-अप मार्शल' और निगरानी तंत्र

इन नियमों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए बीएमसी ने वार्ड स्तर पर विशेष टीमें तैनात की हैं. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति जुर्माना भरने में असमर्थ होता है, तो उससे सामुदायिक सेवा (जैसे सड़क की सफाई) कराई जा सकती है. इसके अलावा, निर्माण कार्य से निकलने वाले मलबे (Debris) को अवैध रूप से फेंकने पर ₹20,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

जागरूकता और सहयोग की अपील

डिप्टी कमिश्नर (ठोस कचरा प्रबंधन) किरण दिघावकर के अनुसार, बीएमसी समय-समय पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को शिक्षित भी कर रही है. प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे मुंबई को सुंदर और स्वच्छ बनाने में नगर निगम का सहयोग करें और इन उपनियमों (Bylaws) का कड़ाई से पालन करें.

(The above story first appeared on LatestLY on Feb 02, 2026 07:55 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).