देश की खबरें | तस्करी करने पर भारतीय व्यवसायी को तीन साल की सजा

वाशिंगटन, 10 जुलाई नागपुर के एक भारतीय व्यवसायी को ड्रग की तस्करी और धन शोधन के मामले में तीन साल जेल की सजा सुनाई गई है। उसे चेक गणराज्य से प्रत्यर्पित करके यहां लाया गया था। एक अमेरिकी अटॉर्नी ने यह जानकारी दी।

कैलिफोर्निया के पिट्जबर्ग में संघीय जिला अदालत ने सात जुलाई को नागपुर के 37 वर्षीय कारोबारी जीतेंद्र हरीश बेलानी उर्फ जीतू को सजा सुनाई। जेल की सजा काटने के बाद वह तीन साल तक निगरानी में रहेगा।

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उसे तीन जून 2019 को चेक गणराज्य में गिरफ्तार किया था, उसके बाद करीब 13 महीने से वह हिरासत में है।

संघीय हिरासत से रिहा होने के बाद उसे भारत भेज दिया जाएगा।

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अटॉर्नी स्कॉट डब्ल्यू ब्राडी ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसे 1,00,000 का जुर्माना भी भरना होगा।

चेक गणराज्य में गिरफ्तारी के बाद उसे अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया था।

नौ दिसंबर 2019 को याचिका पर सुनवाई के दौरान बेलानी ने स्वीकार किया था कि वह भारत में मौजूद लीएचपीएल वेंचर्स नाम से एक दवा वितरण कंपनी चलाता है।

उसने स्वीकार किया कि 2015 से 2019 के बीच उसने अपने सह-साजिशकर्ताओं के साथ मिलकर अमेरिका में ऐसी कई दवाओं का निर्यात किया जो केवल चिकित्सक के पर्चे के आधार पर ही दी जाती हैं।

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