विदेश की खबरें | इमरान खान एक बार फिर शुक्रवार को राष्ट्र को संबोधित करेंगे

इस्लामाबाद, आठ अप्रैल पाकिस्तान में राजनीतिक अनिश्चितता बढ़ने के बीच प्रधानमंत्री इमरान खान ने घोषणा की है कि वह एक बार फिर शुक्रवार की शाम को राष्ट्र को संबोधित करेंगे।

खान (69) ने बृहस्पतिवार को ट्वीट किया, ‘‘ मैंने कल (शुक्रवार को) मंत्रिमंडल की और हमारे संसदीय दल की एक बैठक बुलाई है तथा शुक्रवार की शाम राष्ट्र को संबोधित करूंगा। राष्ट्र के नाम मेरा यह संदेश है कि मैं हमेशा ही पाकिस्तान के लिए लड़ा हूं और आखिरी गेंद तक लड़ूंगा।’’

जियो न्यूज की खबर के अनुसार, मंत्रिमंडल की बैठक में देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा होगी और धमकी भरे विदेशी पत्र पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

इसने सूत्रों के हवाले से कहा है कि सरकारी गोपनीयता अधिनियम के बारे में महत्वपूर्ण विचार विमर्श किया जाएगा।

इस बीच, खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ ने घोषणा की है कि वह उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ आंदोलन छेड़ेगी, जिसके जरिये प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने के (नेशनल असेंबली के) डिप्टी स्पीकर के फैसले को रद्द कर दिया गया है और संसद के निचले सदन को बहाल करने का आदेश दिया गया है।

न्यायालय का यह ऐतिहासिक फैसला बृहस्पतिवार रात आया था।

एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि खान की पार्टी राष्ट्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों में अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के सामूहिक इस्तीफे पर भी विचार कर रही है।

उल्लेखनीय है कि खान ने पिछले हफ्ते नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव लाये जाने से पहले सदन में बहुमत खो दिया था। खान को शनिवार को नेशनल असेंबली में शिकस्त मिलने की उम्मीद है।

प्रधानमंत्री खान को अपदस्थ करने के लिए विपक्षी दलों को 342 सदस्यीय सदन में 172 सदस्यों के समर्थन की जरूरत है और उन्होंने जरूरी संख्या से अधिक सदस्यों का समर्थन पहले ही प्रदर्शित कर दिया है।

खबर में कहा गया है कि खान की पार्टी ने नयी सरकार का हर मंच पर विरोध करने का फैसला किया है।

खबर में कहा गया है कि खान के अब, पाकिस्तान के इतिहास में अविश्वास प्रस्ताव के जरिये सत्ता से हटाये जाने वाले पहले प्रधानमंत्री होने की संभावना है।

शीर्ष न्यायालय ने नेशनल असेंबली को भंग करने की, राष्ट्रपति आरिफ अल्वी को प्रधानमंत्री खान द्वारा दी गई सलाह को भी असंवैधानिक करार दिया है।

न्यायालय ने नेशनल असेंबली के अध्यक्ष (स्पीकर) को नौ अप्रैल को (स्थानीय समयानुसार) पूर्वाह्न 10 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान कराने का आदेश दिया है। इसने आदेश दिया है कि यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो नये प्रधानमंत्री को चुना जाए।

न्यायालय के फैसले पर अपनी टिप्पणी में संघीय सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने कहा कि इस दुर्भाग्यपूर्ण फैसले ने पाकिस्तान में राजनीतिक संकट को बढ़ा दिया है।

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