देश की खबरें | सीए की परीक्षा के बारे में आईसीएआई न्यायालय में हलफनामा देगी, मामले की सुनवाई 29 जून को

नयी दिल्ली, 26 जून कोविड-19 महामारी के दौरान 29 जुलाई से 16 अगस्त के बीच सी ए की प्रस्तावित परीक्षाओं में शामिल नहीं होने के विकल्प को चुनौती देने वाली याचिका पर इंस्टीट्यूटऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि वह इस संबंध में हलफनामा दाखिल करेगा। संस्थान के इस कथन के बाद न्यायालय ने सारे मामले पर 29 जून को सुनवाई करने का निश्चय किया।

न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ आईसीएआई के सीए की परीक्षा में शामिल नहीं होने के विकल्प से संबंधित विवाद की सुनवाई के दौरान संस्थान ने कहा कि वह इस मामले में हलफनामा दाखिल करना चाहता है। पीठ ने आईसीएआई के वकील के इस कथन का संज्ञान लेते हुये सारा मामला 29 जून के लिये सूचीबद्ध कर दिया।

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इस मामले में आरोप लगाया गया है कि आईसीएआई ने मनमाने तरीके से 15 जून को एक महत्वपूर्ण घोषणा करके मई चक्र की सीए की परीक्षा में ‘शामिल नहीं होने’ का विकल्प प्रदान करके अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव किया है।

संस्थान के वकील ने पीठ से कहा कि यह सुनिश्चित किया गया है कि आगामी परीक्षा के संदर्भ में जारी इस अधिसूचना से किसी के साथ भी पक्षपात नहीं हो।

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याचिका में सीए की परीक्षा में शामिल होने वाले करीब 4.67 लाख अभ्यर्थियों के लिये देश में परीक्षा केन्द्रों की संख्या बढ़ाने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है।

यह याचिका ‘इंडिया वाइड पैरेन्ट्स एसोसिएशन’ ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि आईसीएआई का कहना है कि मई चक्र की परीक्षा के लिये ऑनलाइन परीक्षा आवेदन करने वाले छात्रों को ‘शामिल नहीं होने’और नवबंर 2020 चक्र की परीक्षा के लिये इसे आगे ले जाने की अनमति होगी।

याचिकाकर्ता के वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने पीठ से कहा कि ‘शामिल नहीं होने के ऑनलाइन विकल्प के बारे में घोषणा करने की समय सीमा 27 जून को समाप्त हो रही है।

याचिका में सभी अभ्यर्थियों, शिक्षकों और परीक्षा केन्द्रों में तैनात सभी कर्मचारियों का अनिवार्य रूप से कोविड-19 परीक्षण कराने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है।

अनूप

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