इन बांग्लादेशियों पर आरोप है कि वे पर्यटक वीजा पर भारत आये थे लेकिन उन्होंने नयी दिल्ली के निजामुददीन में धार्मिक सम्मेलन में शामिल होकर वीजा शर्तों का उल्लंघन किया । उसके बाद चिकित्सकीय जांच कराये बिना वे लखनऊ चले आये, जिससे कोरोना के प्रसार की गंभीर आशंका पैदा हो गयी ।
अदालत ने हालांकि बांग्लादेशियों को अंतरिम जमानत कड़ी शर्तों पर दी है, जिनमें सक्षम अदालत की अनुमति के बिना देश छोड़कर नहीं जाना शामिल है ।
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न्यायमूर्ति ए आर मसूदी की पीठ ने सात बांग्लादेशी पर्यटकों की ओर से दी गयी जमानत अर्जी पर सुनवायी करते हुए मंगलवार को उक्त आदेश दिया ।
आदेश में अदालत ने स्पष्ट किया कि उन्हें वीजा की समयावधि समाप्त होने से पहले आत्मसमर्पण करना होगा । कुछ की वीजा वैधता जुलाई 2020 तो एक की फरवरी 2021 तक है ।
अंतरिम आदेश जारी करते हुए पीठ ने कहा कि संबद्ध अदालत की संतुष्टि के मुताबिक जमानत बांड और भरोसेमंद जमानतदार देने के बाद ही आरोपियों को जेल से रिहा किया जाएगा ।
इस बीच वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद इन पर्यटकों के भारत में रहने को लेकर कानूनी पेचीदगियों को देखते हुए पीठ ने बांग्लादेश उच्चायोग और विदेश मंत्रालय को नोटिस जारी कर बांग्लादेशी नागरिकों की रिहाई के मुद्दे का हल करने के लिए कहा है ।
पीठ ने नियमित जमानत पर विचार के लिए सुनवायी की अगली तारीख 16 जुलाई तय की है ।
छह लोगों को अंतरिम जमानत देते हुए अदालत ने सातवें आरोपी अक्लिमुन नहार को जमानत नहीं दी क्योंकि उसका वीजा अप्रैल 2020 में ही खत्म हो चुका है । सभी आरोपियों को लखनऊ की मडियांव पुलिस ने महामारी कानून, आपदा प्रबंधन कानून और विदेशी कानून की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था ।
आरोपियों की ओर से अधिवक्ता प्रांशु अग्रवाल ने कहा कि जमानत की अर्जी देने वाले सभी लोग वैध वीजा पर भारत आये थे और उन्होंने संबद्ध अधिकारियों को अपनी आवाजाही की जानकारी दी थी । उन्हें 18 अप्रैल 2020 को गिरफ्तार किया गया था और अब वे ऐसे अपराधों के लिए काफी वक्त जेल में बिता चुके हैं, जिनके लिए अधिकतम दंड पांच साल का कारावास है इसलिए वे जमानत पर रिहा होने के हकदार हैं ।
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