प्रयागराज, 17 जनवरी : मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को सुनवाई टाल दी और इस मामले की पोषणीयता को लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल आवेदन पर जवाब देने के लिए हिंदू पक्ष को समय दिया है. इस मामले में बुधवार को जब सुनवाई शुरू हुई, तो अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में उच्च न्यायालय के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश पर उच्चतम न्यायालय द्वारा रोक लगाने के आदेश की प्रति इस अदालत में पेश की गई.
न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने कहा कि वाद की पोषणीयता के संबंध में एक आवेदन दाखिल किया जाना है. अदालत ने कहा कि एक औपचारिक आदेश उनके चैंबर में दाखिल किया जाना है जिसमें सुनवाई की अगली तारीख तय की जाएगी. उल्लेखनीय है कि 14 दिसंबर, 2023 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने के लिए अदालत की निगरानी में अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति करने की मांग वाली अर्जी स्वीकार कर ली थी. इससे पूर्व, अदालत ने इस विवाद से जुड़े 15 मुकदमों को समेकित करने का निर्देश दिया था. अदालत ने कहा था कि इन मुकदमों की प्रकृति एक समान है.
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