देश की खबरें | डॉक्टर कफील खान की हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टली
एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

प्रयागराज, 19 अगस्त इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने डॉक्टर कफील खान की रासुका के तहत हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 24 अगस्त तक के लिए बुधवार को टाल दी।

मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति समित गोपाल की पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील के अनुरोध पर इस मामले में सुनवाई टाली। याचिकाकर्ता के वकील ने राज्य सरकार की ओर से दाखिल हलफनामा पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था।

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याचिकाकर्ता के वकील को मोहलत देते हुए अदालत ने कहा कि वह सुनवाई की अगली तारीख पर इस मामले का निस्तारण करेगी।

इससे पूर्व अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार को इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। खान को सीएए के विरोध के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के लिए रासुका के तहत हिरासत में लिया गया था।

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पीठ ने खान की रिहाई की मांग करने वाली उनकी मां नुजहत परवीन द्वारा दायर इस याचिका पर यह आदेश पारित किया।

याचिकाकर्ता के मुताबिक, खान को एक सक्षम अदालत द्वारा जमानत दे दी गई थी और उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना था। हालांकि चार दिनों तक उन्हें रिहा नहीं किया गया और बाद में उन पर रासुका लगा दिया गया। इसलिए उनकी हिरासत अवैध है।

खान ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध के दौरान 10 दिसंबर को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भाषण दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उस भाषण को भड़काऊ मानकर खान पर रासुका लगाया गया।

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