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दिल्ली: कंपनियों के निदेशकों को दिए जाने वाले वेतन पर नहीं लगेगा GST

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने कहा कि कंपनियों के कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे निदेशकों को दिये जाने वाले वेतन पर जीएसटी नहीं लगाया जायेगा. सीबीआईसी को यह स्पष्टीकरण राजस्थान अथारिटी आफ एडवांस रूलिंग का अप्रैल में एक आदेश आने के बाद जारी करना पड़ा

दिल्ली: कंपनियों के निदेशकों को दिए जाने वाले वेतन पर नहीं लगेगा GST
जीएसटी (Photo Credits: PTI)

नई दिल्ली, 10 जून: केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने बुधवार को कहा कि कंपनियों के कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे निदेशकों को दिये जाने वाले वेतन पर जीएसटी नहीं लगाया जायेगा. सीबीआईसी को यह स्पष्टीकरण राजस्थान अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग (AAR) का अप्रैल में एक आदेश आने के बाद जारी करना पड़ा. एएआर ने इस आदेश में कहा कि कंपनियों को उनके निदेशकों को दिये जाने वाले मेहनताने पर जीएसटी का भुगतान करना होगा.

सीबीआईसी ने कहा है कि जहां कंपनी के निदेशकों का मेहनताना उन्हें पेशेवर की फीस के तौर पर दिया जाता है, वेतन के तौर नहीं, ऐसे मामलों में ‘रिवर्स चार्ज’ के आधार पर जीएसटी लगाया जायेगा (क्रेता खुद कर लगा कर उसे सरकार करता है.) सीबीआईसी ने कहा है कि जहां निदेशकों के पारितोषिक को कंपनी के खातों में ‘वेतन’ के तौर पर घोषित किया गया है और इस पर आयकर कानूनल की धारा 192 के तहत टीडीएस काटा जाता है.

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निदेशकों को ऐसे भुगतान कर योग्य नहीं है. इसे केनद्रीय जीएसटी कानून 2017 की अनुसूची- तीन के तहत एक कर्मचारी द्वारा अपने नियोक्ता के लिये दी गई सेवाओं के तौर पर कर योग्य नहीं माना जा सकता है. सीबीआईसी ने कहा है कि जहां तक स्वतंत्र निदेशकों को किये गये भुगतान की बात है जो कि कंपनी के कर्मचारी नहीं हैं. ऐसे निदेशकों द्वारा कंपनी को दी गई सेवाओं के बदले किये गये मेहनताने के भुगतान पर माल एवं सेवाकर (जीएसटी) लागू होगा.

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(The above story first appeared on LatestLY on Jun 10, 2020 11:02 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).