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Uttar Pradesh: दहेज हत्या के मामले में पांच को आजीवन कारावास की सजा

पुलिस अधीक्षक डॉ विपिन ताडा ने शनिवार को बताया कि बलिया शहर कोतवाली क्षेत्र के गंजरी शिवपुर दियर गांव के अशोक सिंह ने अपनी पुत्री मीना की शादी हिन्दू रीति रिवाज से फरवरी 2008 में बांसडीह कोतवाली क्षेत्र के रोहुआ गांव के शेषनाथ सिंह के साथ की थी .

Uttar Pradesh: दहेज हत्या के मामले में पांच को आजीवन कारावास की सजा
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Photo)

पुलिस अधीक्षक डॉ विपिन ताडा ने शनिवार को बताया कि बलिया शहर कोतवाली क्षेत्र के गंजरी शिवपुर दियर गांव के अशोक सिंह ने अपनी पुत्री मीना की शादी हिन्दू रीति रिवाज से फरवरी 2008 में बांसडीह कोतवाली क्षेत्र के रोहुआ गांव के शेषनाथ सिंह के साथ की थी .

उन्होंने बताया कि मीना की गत तीन अप्रैल 2018 को दहेज को लेकर ससुराल में जलाकर हत्या कर दी गयी . इस मामले में विवाहिता के पिता अशोक सिंह की शिकायत पर बांसडीह कोतवाली में पति शेषनाथ सहित पांच लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था . पुलिस ने पांचों आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया . यह भी पढ़ें : Uttarakhand: कोरोना की फर्जी रिपोर्ट के साथ देहरादून में 13 पर्यटक गिरफ्तार, पुलिस ने बढ़ाई सख्ती

उन्होंने बताया कि अपर जिला जज नितिन कुमार ठाकुर के न्यायालय ने शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व साक्ष्यों को देखने के बाद पति शेषनाथ उर्फ शेष बहादुर सिंह , ससुर सुरेश सिंह , सास तेतरी देवी व जेठानी द्वय सुनीता सिंह व सरिता सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी तथा प्रत्येक आरोपी को पांच हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया . अर्थ दण्ड न अदा करने पर छह माह का अतिरिक्त कारवास भुगतना होगा .

(The above story first appeared on LatestLY on Jul 17, 2021 10:49 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).