Sri Krishna Janmabhoomi Case: श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले के पक्षकार को कथित तौर पर धमकी देने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
Mathura Krishna Janmabhoomi | X

मथुरा (उप्र), 19 जनवरी: मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान-ईदगाह प्रकरण के वादी आशुतोष पाण्डेय को कथित तौर पर पाकिस्तान और अन्‍य देशों से फोन व सोशल मीडिया के माध्यम से धमकी देने वाले अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध जिले के जैंत थाने की पुलिस ने संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.

पुलिस अधीक्षक (नगर) डॉ. अरविंद कुमार ने बताया कि इस संबंध में जैंत थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 295 ए (धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने का प्रयास) 153 ए (विभिन्न धर्मों के बीव शत्रुता को बढ़ावा देना) 507 (अज्ञात हमलावरों द्वारा आपराधिक धमकी) तथा सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 67 में प्राथमिकी दर्ज करके मामले की जांच की जा रही है.

आशुतोष पांडेय के सहयोगी धर्मेन्‍द्र गिरि ने बताया कि यह प्राथमिकी मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव के आदेश पर दर्ज की गई है. गिरि ने बताया कि प्रमुख सचिव ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) से कार्यवाही के संबंध में तत्काल रिपोर्ट भी तलब की है. गौरतलब है कि हिन्दू पक्ष के एक वादकारी आशुतोष कुमार पाण्डेय ने विगत दिन पहले सोशल मीडिया ‘एक्स’ पर एक पोस्ट के माध्यम से केंद्र व राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों व स्थानीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को टैग करते हुए आरोप लगाया था कि पाकिस्तान से कुछ अतिवादी उन्हें श्रीकृष्ण जन्मभूमि - शाही ईदगाह मामले में पक्षकार बनकर हर स्तर पर पैरवी किए जाने पर धमकी दे रहे हैं.

इस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) शैलेश कुमार पाण्डेय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए थाना जैंत प्रभारी को मामले की जांच कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे. इसी बीच, आशुतोष पाण्डेय ने 15 जनवरी को एक पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी भेजकर गुहार लगायी, जिस पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने दो दिन पहले एसएसपी को पत्र भेजकर मामला दर्ज करके कार्यवाही से अवगत कराने को कहा था.

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