जरुरी जानकारी | मॉयल लि. पर सीमा से अधिक उत्पादन के लिए 16.77 करोड़ रुपये का जुर्माना

नयी दिल्ली, आठ जनवरी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी मॉयल लि. ने बुधवार को कहा कि मध्य प्रदेश के बालाघाट के कलेक्टर ने उस पर 16.77 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि यह जुर्माना 1993-94 से 1995-96 और 2006-07 से 2008-09 के दौरान उसकी तिरोड़ी खदान में पर्यावरण मंजूरी से अधिक उत्पादन के लिए लगाया गया है।

कंपनी ने कहा कि वह आदेश के खिलाफ अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील दायर करेगी। जुर्माने का इसके कामकाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

मॉयल एक मिनीरत्न मैंगनीज-अयस्क खनन कंपनी है जिसका मुख्यालय नागपुर में है।

वर्तमान में, मॉयल महाराष्ट्र के नागपुर और भंडारा जिलों और मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में अपनी भूमिगत और खुली खदानें संचालित करती है।

कंपनी विभिन्न स्तर के मैंगनीज अयस्क का उत्पादन और बिक्री करती है।

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