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देश की खबरें | दिल्ली दंगा: अदालत ने एक व्यक्ति को दी अग्रिम जमानत

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली की एक अदालत ने फरवरी में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे के दौरान एक दुकान में तोड़फोड़ के मामले में 66 वर्षीय एक व्यक्ति को यह कहते हुए अग्रिम जमानत दे दी कि पुलिस इस मामले में उसकी कथित संलिप्तता के बारे में गंभीर नहीं है।

देश की खबरें | दिल्ली दंगा: अदालत ने एक व्यक्ति को दी अग्रिम जमानत
एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

नयी दिल्ली, 28 अक्टूबर दिल्ली की एक अदालत ने फरवरी में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे के दौरान एक दुकान में तोड़फोड़ के मामले में 66 वर्षीय एक व्यक्ति को यह कहते हुए अग्रिम जमानत दे दी कि पुलिस इस मामले में उसकी कथित संलिप्तता के बारे में गंभीर नहीं है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने उदय सिंह को अग्रिम जमानत दी और उसे 30 अक्टूबर को जांच अधिकारी के सामने पेश होने का निर्देश दिया।

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अदालत ने सिंह को जांच में सहयोग जारी रखने का भी निर्देश दिया और कहा कि पुलिस को गिरफ्तारी की स्थिति में उसे एक सप्ताह का स्पष्ट नोटिस देगी।

उसने कहा कि वैसे तो सिंह को इस घटना के कथित वीडियो में देखा जा सकता है लेकिन ऐसा नहीं जान पड़ता है कि वह खजूरी खास क्षेत्र में दंगे में शामिल हुआ।

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अदालत ने अपने आदेश में कहा, ‘‘ रिकार्ड में पेश की गयी सामग्री वायरस वीडियो की प्रामाणिकता के बारे में वाकई कम है।’’

उसने कहा कि शिकायतकर्ता याकूब और सिंह के बीच दुकान के किराये/बिजली बिल को लेकर पहले भी मतभेद रहे हैं। याकूब ने सिंह की दुकान किराये पर ले रखी थी।

उत्तर-पूर्वी दिल्ली में संशोधित नागरिकता कानून के समर्थकों एवं विरोधियों के बीच हिंसा के बाद 24 फरवरी को सांप्रदायिक दंगा भड़क गया था जिसमें कम से कम 53 लोगों की जान चली गयी थी और करीब 200 घायल हुए थे।

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(The above story first appeared on LatestLY on Oct 28, 2020 09:22 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).