देश की खबरें | दिल्ली उच्च न्यायालय, जिला अदालतों में 30 जून तक कामकाज रहेगा सीमित
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नयी दिल्ली, 13 जून दिल्ली उच्च न्यायालय ने शनिवार को अपने और जिला अदालतों के कामकाज को कोविड-19 महामारी की स्थिति के चलते 30 जून तक केवल अत्यावश्यक मामलों तक सीमित करने का फैसला किया।

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल के नेतृत्व वाली उच्च न्यायालय की प्रशासनिक एवं सामान्य निरीक्षण समिति ने निर्णय किया कि कामकाज 30 जून तक सीमित रहेगा और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अत्यावश्यक मामलों में सुनवाई जारी रहेगी।

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प्रशासनिक आदेश में कहा गया, ‘‘...दिल्ली उच्च न्यायालय का कामकाज 30 जून तक निलंबित रहेगा।’’

इसमें कहा गया कि रजिस्ट्रारों, संयुक्त रजिस्ट्रारों के समक्ष सूचीबद्ध मामलों सहित उच्च न्यायालय में 15 से 30 जून के बीच सूचीबद्ध सभी मामले स्थगित कर दिए गए हैं और इन पर अब कार्यवाही क्रमश: छह से 25 अगस्त के बीच की अवधि में होगी।

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आदेश में कहा गया कि इस अवधि में जिला अदालतों में सूचीबद्ध मामले भी स्थगित रहेंगे और सूचना उनकी वेबसाइटों पर अपलोड की जाएगी।

इसमें कहा गया कि अत्यावश्यक मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई जारी रहेगी।

उच्च न्यायालय में वर्तमान में सात खंडपीठ और 18 एकल न्यायाधीश पीठ हैं।

इससे पहले उच्च न्यायालय ने 25 मार्च को अपने और जिला अदालतों के कामकाज को 14 अप्रैल तक के लिए सीमित कर दिया था। बाद में इसे तीन मई, 17 मई, 23 मई, 31 मई और 14 जून तक के लिए विस्तारित कर दिया गया था।

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