नई दिल्ली: दिल्ली (Delhi) सरकार ने कोविड-19 मरीजों के शवों के निपटारे के लिए रविवार को मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की. रविवार के संशोधित आदेश केंद्र द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के आधार पर सरकार द्वारा पिछले महीने जारी किये गये एक आदेश के अतिरिक्त हैं.
सरकार ने चार परिदृश्यों में होने वाली मौतों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं- मौत अस्पताल में हुई हो, कोविड देखभाल केन्द्र या जांच केन्द्र में मौत, घर पर मौत या लावारिस शव के संदर्भ में. एसओपी के अनुसार यदि किसी अस्पताल में मृत्यु होती है या एक कोविड-19 रोगी को मृत लाया जाता है, तो अस्पताल शव के निपटारे के लिए प्रशिक्षित स्वास्थ्य सेवा प्रदान करेगा. लॉकडाउन 4 : दिल्ली में पाबंदियों में ढील की योजना का सोमवार को किया जाएगा ऐलान
इसमें कहा गया है, ‘‘अस्पताल को यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी और को संक्रमण न हो, शव को दाह संस्कार / दफनाने के लिए ले जाने के लिए एक शव वाहन उपलब्ध कराया जाए. भारत सरकार के सुरक्षा दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन करते हुए रिश्तेदारों को शव सौंपे जायेंगे.’’
एसओपी में कहा गया है, ‘‘कोई रिश्तेदार उपलब्ध नहीं है, तो एक अस्पताल को संक्रमण मुक्त सुनिश्चित करने के बाद शव को शवगृह में रखना चाहिए.’’ इसमें कहा गया है कि एक अस्पताल को यह तय करना चाहिए कि शव का पोस्टमार्टम किया जाए या नहीं.
तीसरे परिदृश्य में यदि मरीज की मौत घर पर होती है तो मृतक के परिजनों को इसकी सूचना तुरंत उस क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय को देनी चाहिए.
एसओपी में कहा गया है कि यदि किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई लावारिस शव मिलता है और यदि मौत कोविड-19 की किसी श्रेणी में नहीं आती है तो शव का निपटारा दिल्ली पुलिस, स्थानीय निकाय जैसी एजेंसियों द्वारा किया जायेगा.
दिल्ली में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण से 19 और लोगों की मौत हुई है और इसके 422 नये मामले सामने आये है. राजधानी में मृतकों की कुल संख्या 148 हो गई है और संक्रमण के मामलों की संख्या 9,755 हो गई है.
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