देश की खबरें | न्यायालय आजम खां के बेटे की याचिका पर अगले सप्ताह करेगा सुनवाई
एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

नयी दिल्ली, 28 अक्टूबर उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि सपा सांसद आजम खां के बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान की, उप्र विधानसभा के लिये उनका निर्वाचन निरस्त करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर अगले सप्ताह सुनवाई होगी।

उच्च न्यायालय ने इस आधार पर उनका निर्वाचन रद्द किया कि उनकी चुनाव लड़ने की उम्र नहीं हुयी थी और वह 2017 का विधानसभा चुनाव लड़ने के योग्य नहीं थे।

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प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन की पीठ को निर्वाचन आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश में की गयी कुछ टिप्पणियों को लेकर अलग से एक याचिका भी दायर की गयी है।

उन्होने कहा कि निर्वाचन आयोग की अपील बुधवार को सूचीबद्ध नहीं हुयी है।

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इस पर पीठ ने कहा कि दोनों अपील पर एक साथ सुनवाई करना बेहतर होगा। इसके साथ ही पीठ ने सुनवाई अगले सप्ताह के लिये स्थगित कर दी।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह निर्वाचन आयोग से कहा था कि वह प्रदेश के रामपुर जिले के अंतर्गत आने वाली इस सीट के लिये उपचुनाव कराने की प्रक्रिया तत्काल शुरू करे।

शीर्ष अदालत ने खान का चुनाव निरस्त करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने से 17 जनवरी को इंकार कर दिया था लेकिन उसने निर्वाचन आयोग और पराजित उम्मीदवार बसपा के नवाज अली खान को नोटिस जारी किये थे।

खान 11 मार्च 2017 को समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक निर्वाचित हुये थे। इनके निर्वाचन को बसपा के पराजित उम्मीदवार ने शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, पासपोर्ट और वीजा पर दर्ज अब्दुल्ला खान की जन्म तिथि के आधार पर उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

अनूप

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