देश की खबरें | ‘दिशा एनकाउंटर’ फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की याचिका को अदालत ने समय पूर्व बताया
एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

हैदराबाद, 10 अक्टूबर तेलंगाना उच्च न्यायालय ने दिसंबर 2019 में बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई पशु चिकित्सिका के पिता द्वारा दायर एक याचिका का निस्तारण कर दिया है। मृतका के पिता ने अपनी बेटी के साथ हुई घटना पर कथित तौर पर आधारित एक फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने का अनुरोध किया था।

अदालत ने कहा कि यह याचिका समय पूर्व है।

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फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा द्वारा यह फिल्म बनाई गई है। उन्होंने इस साल की शुरुआत में अपने इस फैसले के बारे में घोषणा की थी कि वह पशु चिकित्सिका से बलात्कार और उसकी हत्या की घटना पर एक फिल्म बनाएंगे।

चिकित्सिका का शव पिछले साल 28 नवंबर की सुबह यहां शादनगर में मिला था। इसके एक दिन पहले वह लापता हो गई थी।

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महिला से बलात्कार, उसकी गला घोंट कर हत्या करने और बाद में शव को जलाने के आरोप में चार ट्रक चालकों को 29 नवंबर को गिरफ्तार किया था।

हालांकि, बाद में पुलिस के साथ कथित मुठभेड़ में चारों आरोपी मारे गये थे।

अदालत ने शुक्रवार को याचिका का निस्तारण करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को अभी फिल्म निर्माता के खिलाफ अपने पास उपलब्ध उपायों का उपयोग करने की जरूरत है।

संपर्क किये जाने पर याचिकाकर्ता के वकील एम ए के मुखीद ने कहा कि वे उच्चतम न्यायालय का रुख करेंगे और यहां एक दीवानी अदालत में भी वाद दायर करेंगे।

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में तेलंगाना सरकार, साइबराबाद पुलिस आयुक्त और शादनगर के थाना प्रभारी, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी), आरजीवी फिल्म फैक्टरी तथा राम गोपाल वर्मा को प्रतिवादी बनाया।

वर्मा सोशल मीडिया मंचों पर पहले ही ‘दिशा एनकाउंटर ’ फिल्म का ट्रेलर जारी कर चुके हैं।

फिल्म का दो हफ्ते पहले ट्रेलर जारी किये जाने के बाद से इसे (ट्रेलर को) 29 लाख लोगों ने देखा है।

फिल्म के ‘प्रोमो’ के मुताबिक फिल्म 26 नवंबर को रिलीज होगी।

मृतका के पिता ने आरोप लगाया है कि वर्मा ने यह फिल्म उनकी सहमति के बगैर बनाई है।

उन्होंने कहा कि फिल्म निर्माता पैसा कमाने के लिये परिवार के सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं और उन्होंने सरकार से और वर्मा से भी फिल्म का ट्रेलर यूट्यब से फौरन हटाने का अनुरोध किया है।

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