मुंबई, 22 अगस्त : राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) अध्यक्ष शरद पवार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी अपलोड करने के मामले में आरोपी मराठी अभिनेत्री केतकी चितले और छात्र निखिल भामरे के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकियों को बंबई उच्च न्यायालय ने जोड़ने का निर्देश दिया. जिस पुलिस थाने में उनके खिलाफ पहली प्राथमिकी दर्ज की गई थी वहीं बाकी प्राथमिकियां भी जोड़ी जाएंगी. चितले के खिलाफ कुल 22 प्राथमिकी हैं जबकि नासिक के रहने वाले भामरे के खिलाफ छह प्राथमिकी हैं.
उच्च न्यायालय के आदेश के साथ, चितले के खिलाफ सभी प्राथमिकी अब पड़ोसी ठाणे जिले के कलवा पुलिस थाने में उसके खिलाफ दर्ज पहली प्राथमिकी के साथ जोड़ दी गई हैं. भामरे के खिलाफ सभी प्राथमिकी अब ठाणे के नौपाड़ा में उसके खिलाफ दर्ज पहली प्राथमिकी के साथ जोड़ दी गई हैं. न्यायमूर्ति एन एम जामदार और न्यायमूर्ति एन आर बोरकर ने उच्चतम न्यायालय के एक आदेश का संज्ञान लिया जो कहता है कि जब कई प्राथमिकी हों तब मामले में दर्">