कोटा, 23 अप्रैल राजस्थान के झालावाड़ जिले में 16 वर्षीय एक लड़की से बलात्कार करने के आरोप में तीन लोगों के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।
सर्किल इंस्पेक्टर नंद सिंह ने कहा, ''भील आदिवासी समुदाय से संबंध रखने वाली पीड़िता ने शुक्रवार शाम झालावाड़ जिले के मनोहर थाने में शिकायत दर्ज कराई।''
अधिकारी ने कहा, ''अपनी शिकायत में, पीड़िता ने कहा कि 9 अप्रैल खेत की ओर जाते समय एक आरोपी ने उसका अपहरण किया। इसके बाद वह पास में एक सूनसान इमारत में ले गया, जहां मौजूद उसी समुदाय के तीन लोगों ने एक-एक कर बलात्कार किया।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने घटना के बारे में किसी को भी बताने पर कथित तौर पर नाबालिग को धमकी भी दी।
पुलिस ने कहा कि उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
सिंह ने कहा कि वे फरार हैं और उन्हें गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि नाबालिग को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है और उसका बयान अभी मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज नहीं किया गया है।
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