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अनिल अंबानी के ऋण खाते को धोखाधड़ी वाला खाता घोषित करने के केनरा बैंक के आदेश पर रोक

बंबई उच्च न्यायालय ने केनरा बैंक के उस आदेश पर शुक्रवार को रोक लगा दी जिसमें उद्योगपति अनिल अंबानी के ऋण खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया गया था.

अनिल अंबानी के ऋण खाते को धोखाधड़ी वाला खाता घोषित करने के केनरा बैंक के आदेश पर रोक
Anil Ambani Reliance Power

मुंबई, 8 फरवरी : बंबई उच्च न्यायालय ने केनरा बैंक के उस आदेश पर शुक्रवार को रोक लगा दी जिसमें उद्योगपति अनिल अंबानी के ऋण खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया गया था. यह खाता अंबानी की कंपनी ‘रिलायंस कम्युनिकेशंस’ से संबंधित है जो दिवालियेपन की कार्यवाही का सामना कर रही है.

न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति नीला गोखले की पीठ ने बैंक के आठ नवंबर, 2024 के आदेश के खिलाफ अंबानी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया. अंबानी ने आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि केनरा बैंक ने उनके ऋण खाते को धोखाधड़ी घोषित करने से पहले उनका पक्ष नहीं सुना. यह भी पढ़ें : Delhi Assembly Election 2025 Results: टैक्स छूट पर दांव और मोदी मैजिक का कमाल! दिल्ली विधानसभा चुनाव के रुझानों में BJP को बढ़त, ये हैं 5 बड़े कारण

उच्च न्यायालय ने इस मामले में भारतीय रिजर्व बैंक(आरबीआई) से भी जवाब मांगा है. मामले में आगे की सुनवाई के लिए छह मार्च की तारीख तय की है.

(The above story first appeared on LatestLY on Feb 08, 2025 09:10 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).