रायपुर, तीन जून छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर नवीन अंशदायी पेंशन योजना के तहत ‘नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड’ (एनएसडीएल) को अंतरित 17,240 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ सरकार को वापस करने के लिए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण को निर्देशित करने का अनुरोध किया है।
जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर नवीन अंशदायी पेंशन योजना के तहत एनएसडीएल को अंतरित 17 हजार 240 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ सरकार को वापस करने के लिए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण को निर्देशित करने का अनुरोध किया है, जिससे शासकीय कर्मचारियों तथा उनके परिजनों के सुरक्षित भविष्य के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने संबंधी राज्य शासन के निर्णय का क्रियान्वयन किया जा सके।
बघेल ने पत्र में लिखा है कि राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) ट्रस्ट तथा एनएसडीएल के साथ किए गए अनुबंधों में ऐसा कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है जो राज्य शासन को नवीन अंशदायी पेंशन योजना के संबंध में किए गए अनुबंध से बाहर जाने तथा पुरानी पेंशन योजना की बहाली से बाधित करता हो।
उन्होंने लिखा है कि संघीय ढांचे में यह राज्य सरकार का संप्रभु निर्णय है। शासकीय कर्मचारियों और उनके परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए राज्य की बजट घोषणा और मंत्रिमंडल के निर्णय के क्रियान्वयन को रोका जाना उचित नहीं है।
बघेल ने लिखा है कि राज्य सरकार के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार एनएसडीएल को एक नवंबर, 2004 से 31 मार्च 2022 तक कुल 11,850 करोड़ (कर्मचारी एवं नियोक्ता अंशदान) अंतरित किए गए हैं। एनएसडीएल से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में इस जमा राशि का बाजार मूल्य लगभग 17,240 करोड़ रुपये है।
उन्होंने लिखा है कि राज्य सरकार ने 20 मई 2022 को पत्र लिखकर सभी तथ्यों से पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण को अवगत कराया था तथा इस जमा राशि को राज्य शासन को वापस करने का अनुरोध किया था।
अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ के वर्ष 2022-23 के बजट भाषण में एक नवंबर, 2004 या उसके बाद नियुक्त सभी शासकीय कर्मचारियों के लिए नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की गई है। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस निर्णय का अनुमोदन किया जा चुका है तथा इस निर्णय के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक अधिसूचना जारी की जा चुकी है।
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