गुवाहाटी, पांच जनवरी कांग्रेस की असम इकाई ने रविवार को कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने उसके निलंबित विधायक शरमन अली अहमद को सदन से अयोग्य ठहराने के अनुरोध वाली उसकी अर्जी खारिज कर दी है।
असम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को ‘‘राजनीतिक रूप से अनुपयुक्त’’ करार दिया।
बोरा ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘हमने अहमद को अयोग्य ठहराने के लिए विधानसभाध्यक्ष को एक अर्जी दी थी, लेकिन उन्होंने हमारी अर्जी खारिज कर दी। विधानसभाध्यक्ष का यह फैसला राजनीतिक रूप से अनुपयुक्त है और इससे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को अधिक नुकसान होगा।’’
उन्होंने कहा कि अहमद को असम आंदोलन और उसके शहीदों का कथित रूप से अपमान करने के कारण पार्टी से निलंबित किया गया है।
बोरा ने कहा, ‘‘हम उच्च न्यायालय और जरूरत उत्पन्न होने पर उच्चतम न्यायालय का रुख करेंगे। हमने विपक्ष के नेता के साथ चर्चा की है और एक निर्णय लेंगे।’’
बागबोर के विधायक अहमद को ‘‘पार्टी अनुशासन का बार-बार उल्लंघन करने’’ के लिए अक्टूबर 2021 में पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। उन्हें निलंबन से पहले उसी साल सितंबर में दरांग जिले में अतिक्रमण-रोधी अभियान के खिलाफ कथित तौर पर ‘भड़काऊ’ टिप्पणी करने के लिए गिरफ्तार भी किया गया था।
सितंबर 2024 में, गौहाटी उच्च न्यायालय ने असम विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक सहित अन्य को विपक्षी दल की उस याचिका का निस्तारण नहीं करने को लेकर नोटिस जारी किया था, जिसमें उसने अपने निलंबित विधायक को अयोग्य ठहराने का अनुरोध किया था।
कांग्रेस ने उससे पहले पिछले साल मई में निलंबित विधायक को असम विधानसभा से अयोग्य ठहराने की मांग करते हुए विधानसभाध्यक्ष बिस्वजीत दैमारी को दूसरी बार पत्र लिखा था और प्राधिकारियों को 167 पन्नों की शिकायत सौंपी थी।
कांग्रेस ने अप्रैल 2022 में पहली बार दैमारी को पत्र लिखकर अहमद को कथित पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए अयोग्य ठहराने की मांग की थी।
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