जरुरी जानकारी | गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने के मामले में गिरफ्तारी

नयी दिल्ली, आठ दिसंबर जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई) गुरूग्राम क्षेत्रीय इकाई ने अवैध तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ लेकर एकीकृत जीएसटी धोखाधड़ी के आरोप में नयी दिल्ली निवासी राजेश कसेरा नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि डीजीजीआई के अनुसार कसेरा ने बिना कोई सामान खरीदे फर्जी बिल के जरिये आईटीसी का लाभ लिया और अधिक मूल्य का निर्यात दिखाकर उसे एकीकृत माल एवं सेवा कर (आईजीएसटी) माध्यम से भुनाया।

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बयान में कहा गया है, ‘‘मामले में अब तक हुई जांच से यह साफ है कि राजेश कसेरा ने मेसर्स एस.के ट्रेडर्स और मेसर्स आर के एंटरप्राइजेज के नाम से क्रमश: नयी दिल्ली और फरीदाबाद (हरियाणा) में दो कंपनियां बनायी और उसका संचालन किया। उसने दिखाने के लिये एस के ट्रेडर्स में सुशील कुमार गोयल नाम के व्यक्ति को निदेशक बनाया। ’’

इसमें कहा गया है कि उसने एस के ट्रेडर्स के माध्यम से फर्जी बिल के जरिये 3.47 करोड़ रुपये के आईटीसी का लाभ उठाया। वहीं आर के इंटरप्राइजेज के जरिये धोखाधड़ी कर बिनी किसी खरीदारी के फर्जी बिलों के माध्यम से 5.25 करोड़ रुपये के आईटीसी का लाभ उठाया।

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बयान के अनुसार, ‘‘दिल्ली और आसपास के इलाकों में विभिन्न दस्तावेजों और बयान के आधार पर किये गये जांच से यह पता चला कि वास्तविक रूप से कसेरा ही मेसर्स एस के ट्रेडर्स को नियंत्रित कर रहा था और मेसर्स आर के एंटरप्राइजेज का प्रमुख था। ये दोनों इकाइयां गलत तरीके से कुल 8.72 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने में शामिल थी।’’

जांच के आधार पर कसेरा को सात दिसंबर को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे दिल्ली में मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

मामले में आगे की जांच जारी है।

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