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कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर चरणबद्ध योजना को मंजूरी

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने कोविड -19 की संभावित तीसरी लहर की आशंका के बीच शुक्रवार को महामारी की गंभीरता के अनुसार मेट्रो ट्रेनों, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल समेत विभिन्न गतिविधियों और कामकाज को प्रतिबंधित करने के लिए चार-चरणीय रंग आधारित चेतावनी प्रणाली को मंजूरी दी.

कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर चरणबद्ध योजना को मंजूरी
कोरोना वायरस/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

नयी दिल्ली, नौ जुलाई: दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने कोविड -19 की संभावित तीसरी लहर की आशंका के बीच शुक्रवार को महामारी की गंभीरता के अनुसार मेट्रो ट्रेनों, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल समेत विभिन्न गतिविधियों और कामकाज को प्रतिबंधित करने के लिए चार-चरणीय रंग आधारित चेतावनी प्रणाली को मंजूरी दी. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के तहत चार कलर-कोडेड अलर्ट- येलो, एम्बर, ऑरेंज और रेड राष्ट्रीय राजधानी में विभिन्न प्रतिबंधों को लागू करने और हटाने के बारे में किसी भी भ्रम को दूर करेंगे. नयी योजना के तहत, राष्ट्रीय राजधानी में येलो, एम्बर तथा ऑरेंज अलर्ट जारी होने पर तीन चरणों में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाया जाएगा लेकिन 'रेड' अलर्ट होने पर "पूर्ण कर्फ्यू" लागू किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने मांग की कि इस तरह की श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनाई जाए.

उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में डीडीएमए की बैठक में योजना को मंजूरी दी गई. केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, नीति आयोग के सदस्य वी के पॉल, आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव, एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया और अन्य ने इसमें भाग लिया. केजरीवाल ने ट्वीट किया, ‘‘आज डीडीएमए की बैठक में 'ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान' पास किया गया. कब लॉकडाउन लगेगा और कब क्या खुलेगा, इसे लेकर अब संशय की स्थिति नहीं रहेगी. बैठक में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस स्वरूप को लेकर भी बात हुई. इस स्वरूप को हमें दिल्ली में फैलने से रोकना है जिसके लिए सरकार हर ज़रूरी कदम उठा रही है.’’ अलर्ट के चरण संक्रमण दर (लगातार दो दिनों की), नए मामलों की संख्या (एक सप्ताह से अधिक) और बिस्तरों पर रोगियों की औसत संख्या (एक सप्ताह की) पर आधारित होंगे.

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'येलो' (लेवल 1) अलर्ट तब जारी किया जाएगा जब संक्रमण दर आधा फीसदी से अधिक होगा या नए मामले बढ़कर 1,500 हो जाएंगे या ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों पर मरीजो की संख्या 500 तक पहुंच जाएगी. यह अलर्ट जारी होने पर भवन निर्माण, माल निर्माण गतिविधियों और आवश्यक वस्तुओं की दुकानों व प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति रहेगी. हालांकि, गैर-जरूरी वस्तुओं और सेवाओं की दुकानें और प्रतिष्ठान व मॉल ऑड-ईवन फॉर्मूले के आधार पर सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे. प्रत्येक जोन में एक बार साप्ताहिक बाजार लगाने की अनुमति होगी. 50 प्रतिशत विक्रेताओं को ही बाजार लगाने की अनुमति होगी. येलो अलर्ट' के तहत, रेस्तरां को सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी जाएगी, जबकि बार भी उसी क्षमता के साथ लेकिन दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक काम कर सकते हैं.

साथ ही, दिल्ली मेट्रो बैठने की 50 प्रतिशत प्रतिशत क्षमता के साथ चलेंगी जबकि ऑटो-रिक्शा और कैब में दो यात्री सवार हो सकते हैं. इसके अलावा, यदि 'येलो' अलर्ट जारी किया जाता है तो सिनेमा हॉल, बैंक्वेट हॉल, स्पा, जिम, आउटडोर योग गतिविधि, मनोरंजन पार्क खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी । निजी कार्यालय 50 प्रतिशत तक कर्मचारियों के साथ काम कर सकते हैं. 'एंबर' (एल-2) तब लागू होगा जब संक्रमण दर एक प्रतिशत से अधिक हो या नए मामले संख्या 3,500 या ऑक्सीजन बिस्तरों पर मरीजों की संख्या 700 तक पहुंच जाए. यह अलर्ट कई मामलों में 'येलो' के समान ही होगा, सिवाय इसके कि गैर-आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के मॉल और दुकानों को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति होगी. एंबर अलर्ट में दिल्ली मेट्रो बैठने की 33 फीसदी क्षमता पर चलेगी. इसके तहत रेस्टोरेंट में खाने की सुविधा नहीं होगी, लेकिन होम डिलीवरी या टेक अवे सेवा जारी रहेगी.

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यदि संक्रमण दर दो प्रतिशत को पार कर जाती है या नए मामलों संख्या 9,000 रहती है या ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों पर मरीजों की संख्या 1,000 हो जाती है, तो 'ऑरेंज' या एल-3 अलर्ट शुरू हो जाएगा. 'रेड' अलर्ट (ए-4) उच्चतम स्तर का होगा. यह संक्रमण दर पांच प्रतिशत को पार करने या नए मामलों की संख्या 16,000 होने पर या ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों पर रोगियों की संख्या 3,000 तक पहुंचने पर लागू हो जाएगा. यह अलर्ट जारी होने पर अधिकांश आर्थिक गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी. मजदूरों के साथ निर्माण गतिविधियों और आवश्यक वस्तुओं के औद्योगिक निर्माण, राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा से संबंधित परियोनजाओं की अनुमति होगी. मॉल, साप्ताहिक बाजार और बाजार से अलग गैर आवश्यक वस्तुओं की दुकानें नहीं खुलेगीं.

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(The above story first appeared on LatestLY on Jul 09, 2021 11:26 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).