देश की खबरें | राजस्थान में ईडब्ल्यूएस वर्ग को अन्य आरक्षित वर्गों के समान आयु सीमा में छूट को मंजूरी

जयपुर, सात अप्रैल राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को अन्य आरक्षित वर्ग के समान अधिकतम आयु सीमा में छूट दिए जाने के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर मुहर लगी। इसके साथ ही बैठक में विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन तथा एनटीपीसी को सौर उर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए भूमि आवंटन करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने समेत कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय किए गए।

बैठक के बाद यहां जारी एक बयान के अनुसार मंत्रिमंडल ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को भी अन्य आरक्षित वर्गों के समान अधिकतम आयु सीमा में छूट दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर ऐसे अभ्यर्थी जो राजकीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए सेवा नियमों में निर्धारित आयु सीमा को पार कर चुके हैं, उन्हें भी अन्य आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों की भांति उम्र सीमा में छूट का लाभ मिल सकेगा। साथ ही बढ़ाई गयी आयु सीमा तक राजकीय सेवा में नियुक्ति के अवसर मिल सकेंगे।

बयान के अनुसार इस निर्णय से ईडब्ल्यूएस वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों को अन्य आरक्षित वर्गों के समान अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तथा महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की छूट मिल सकेगी।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री गहलोत ने ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को राहत देने के उद्देश्य से राज्य बजट 2021-22 में इसकी घोषणा की थी। इसी तरह कैबिनेट ने गुर्जर आरक्षण के दौरान तीन मृतकों के एक-एक आश्रित को सेवा नियमों में शिथिलता प्रदान करते हुए उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार नगर परिषद दौसा में नियमित नियुक्ति की स्वीकृति दी है।

मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निर्माण विभाग में निरीक्षक उद्यान एवं सहायक निरीक्षक उद्यान के पद पर साक्षात्कार के स्थान पर लिखित परीक्षा से भर्ती किए जाने तथा इन पदों पर भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जरिये किए जाने के उद्देश्य से राजस्थान हॉर्टीकल्चर अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 में संशोधन को स्वीकृति दी है।

मंत्रिमंडल के इस निर्णय से विभाग में उद्यान संधारण के कार्यों के लिए अधिक दक्ष एवं योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध हो सकेंगे। कैबिनेट ने केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम मैसर्स एनटीपीसी लि. को जैसलमेर जिले के देवीकोट गांव में 150 मेगावाट सोलर फोटो वॉल्टिक पावर प्लांट की स्थापना के लिए करीब 577 बीघा (93.48 हैक्टेयर) भूमि आवंटित करने की स्वीकृति दी है। इससे राज्य में अक्षय उर्जा का उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे और राज्य के राजस्व अर्जन में बढ़ोतरी हो सकेगी।

बैठक में आगामी समय में आयोजित होने वाले 'प्रशासन गांवों के संग अभियान' एवं उसकी तैयारियों पर भी चर्चा की गई। इस दौरान एक प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि अभियान के तहत प्रदेश की 11341 ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित किए जाएंगे। जिनमें 18 विभागों से जुड़े काम एक ही स्थान पर हो सकेंगे। ग्राम पंचायत वार कार्यक्रम की तैयारी व तिथि का निर्धारण जिला कलक्टर के स्तर पर किया जाएगा तथा शिविर की व्यवस्था ग्राम पंचायत द्वारा की जाएगी।

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