आंध्र प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश पर रमेश कुमार को राज्य चुनाव आयुक्त के पद पर किया बहाल

आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए राज्य चुनाव आयुक्त के पद पर एन रमेश कुमार की बहाली का आदेश जारी किया है. कुमार को इस पद पर बहाल करने की अधि�

Close
Search

आंध्र प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश पर रमेश कुमार को राज्य चुनाव आयुक्त के पद पर किया बहाल

आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए राज्य चुनाव आयुक्त के पद पर एन रमेश कुमार की बहाली का आदेश जारी किया है. कुमार को इस पद पर बहाल करने की अधिसूचना बृहस्पतिवार देर रात जारी की गई. हालांकि साथ ही इसमें यह कहा गया है कि पुन: नियुक्ति उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में राज्य सरकार की याचिका के फैसले पर निर्भर करेगी.

एजेंसी न्यूज Bhasha|
आंध्र प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश पर रमेश कुमार को राज्य चुनाव आयुक्त के पद पर किया बहाल
आंध्र प्रदेश सरकार (Photo Credits: File Photo)

अमरावती, 31 जुलाई: आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए राज्य चुनाव आयुक्त के पद पर एन रमेश कुमार की बहाली का आदेश जारी किया है. कुमार को इस पद पर बहाल करने की अधिसूचना बृहस्पतिवार देर रात जारी की गई. हालांकि साथ ही इसमें यह कहा गया है कि पुन: नियुक्ति उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में राज्य सरकार की याचिका के फैसले पर निर्भर करेगी. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने 29 मई को राज्य सरकार का एक अध्यादेश रद्द कर दिया था जिसमें राज्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल की अवधि पांच साल से घटाकर तीन साल की गई थी.

उसने राज्य सरकार के एक अन्य आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश वी कनगराज को राज्य चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्त किया गया था. अदालत ने सरकार को रमेश कुमार को राज्य चुनाव आयुक्त के पद पर बहाल करने का निर्देश दिया था. राज्य सरकार ने इसके बाद उच्च न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी, जिसने उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.

यह भी पढ़ें: सिंचाई परियोजना पर के चंद्रशेखर राव ने एतराज किया, तेलंगाना और आंध्रप्रदेश के बीच मधुर संबंध को लगा झटका

यह मामला अब भी उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है. इस बीच रमेश कुमार ने उच्च न्यायालय के 29 मई के आदेश का अनुपालन करते हुए उनकी पुन: नियुक्ति न किए जाने पर राज्य सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की. इसके बाद उच्च न्यायालय ने कुमार को पुन: नियुक्ति के लिए राज्यपाल के समक्ष प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया. कुमार ने 20 जुलाई को राज्यपाल बिस्व भूषण हरिचंदन से मुलाकात की.

राज्यपाल ने 21 जुलाई को राज्य सरकार को उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया. राज्य सरकार ने अवमानना याचिका पर उच्च न्यायालय के निर्देश पर रोक लगाने की मांग की, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने कोई राहत नहीं दी. कोई विकल्प न बचने पर राज्य सरकार ने आखिरकार बृहस्पतिवार को एक आदेश जारी कर रमेश कुमार को राज्य चुनाव आयुक्त के पद पर बहाल कर दिया.

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

आंध्र प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश पर रमेश कुमार को राज्य चुनाव आयुक्त के पद पर किया बहाल
आंध्र प्रदेश सरकार (Photo Credits: File Photo)

अमरावती, 31 जुलाई: आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए राज्य चुनाव आयुक्त के पद पर एन रमेश कुमार की बहाली का आदेश जारी किया है. कुमार को इस पद पर बहाल करने की अधिसूचना बृहस्पतिवार देर रात जारी की गई. हालांकि साथ ही इसमें यह कहा गया है कि पुन: नियुक्ति उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में राज्य सरकार की याचिका के फैसले पर निर्भर करेगी. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने 29 मई को राज्य सरकार का एक अध्यादेश रद्द कर दिया था जिसमें राज्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल की अवधि पांच साल से घटाकर तीन साल की गई थी.

उसने राज्य सरकार के एक अन्य आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश वी कनगराज को राज्य चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्त किया गया था. अदालत ने सरकार को रमेश कुमार को राज्य चुनाव आयुक्त के पद पर बहाल करने का निर्देश दिया था. राज्य सरकार ने इसके बाद उच्च न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी, जिसने उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.

यह भी पढ़ें: सिंचाई परियोजना पर के चंद्रशेखर राव ने एतराज किया, तेलंगाना और आंध्रप्रदेश के बीच मधुर संबंध को लगा झटका

यह मामला अब भी उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है. इस बीच रमेश कुमार ने उच्च न्यायालय के 29 मई के आदेश का अनुपालन करते हुए उनकी पुन: नियुक्ति न किए जाने पर राज्य सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की. इसके बाद उच्च न्यायालय ने कुमार को पुन: नियुक्ति के लिए राज्यपाल के समक्ष प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया. कुमार ने 20 जुलाई को राज्यपाल बिस्व भूषण हरिचंदन से मुलाकात की.

राज्यपाल ने 21 जुलाई को राज्य सरकार को उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया. राज्य सरकार ने अवमानना याचिका पर उच्च न्यायालय के निर्देश पर रोक लगाने की मांग की, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने कोई राहत नहीं दी. कोई विकल्प न बचने पर राज्य सरकार ने आखिरकार बृहस्पतिवार को एक आदेश जारी कर रमेश कुमार को राज्य चुनाव आयुक्त के पद पर बहाल कर दिया.

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

देश

SC On Freebies: फ्री राशन और पैसा के चक्कर में काम करने से बच रहे लोग! शहरी गरीबी उन्मूलन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

शहर पेट्रोल डीज़ल
New Delhi 96.72 89.62
Kolkata 106.03 92.76
Mumbai 106.31 94.27
शहर पेट्रोल डीज़ल
New Delhi 96.72 89.62
Kolkata 106.03 92.76
Mumbai 106.31 94.27
Chennai 102.74 94.33
View all
Currency Price Change
Google News Telegram Bot
Close
Latestly whatsapp channel