नयी दिल्ली, 30 जनवरी आम आदमी पार्टी (आप) विधायक अमानतुल्ला खान ने धन शोधन मामले में दिन में उनकी उपस्थिति के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उन्हें जारी किए गए समन के खिलाफ मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया।
न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की अध्यक्षता वाली पीठ जिसने एक अन्य पीठ द्वारा मामले की सुनवाई से अपने को अलग करने के बाद शाम को लगभग चार बजे मामले की सुनवाई की। पीठ ने याचिका पर बृहस्पतिवार को विचार करने के लिए सूचीबद्ध किया और इस वक्त पर किसी भी तरह का आदेश पारित करने से मना कर किया।
ईडी की जांच दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती में कथित अनियमितताओं से जुड़ी है।
पीठ में न्यानमूर्ति रजनीश भटनागर भी शामिल थे और इसके संज्ञान में लाया कि समन एक सप्ताह पहले जारी किया गया था।
पीठ ने कहा,'' आप एक दिन के लिए जा सकते हैं। या फिर जो भी उत्तर भेजना चाहें। हम इस पर (किसी अन्य तारीख पर) विचार करेंगे।''
आप नेता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि याचिका में धन शोधन निवारण अधिनियम के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दी गई है।
उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता को एजेंसी के सामने पेश होने पर अपनी स्वतंत्रता के हनन की आशंका है।
अदालत ने इस बात पर गौर किया कि यह मामला भोजनावकाश के उपरांत वाले सत्र में उसके सामने आया। इससे पहले उच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन शामिल थे, ने दिन में इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।
खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए मानदंडों और सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए 32 लोगों को अवैध रूप से भर्ती किया था।
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