जम्मू, 26 जनवरी जम्मू कश्मीर पुलिस की अपराध शाखा ने यहां एक संयुक्त उपक्रम कारोबार में उसके एक साझेदार द्वारा धोखाधड़ी किये जाने का पता चलने पर शनिवार को आपराधिक मामला दर्ज किया।
जांच एजेंसी के प्रवक्ता ने बताया कि बंटालाब के निवासी अतुल महाजन द्वारा अपने साझेदार त्रिकुटा नगर के महेश चंदर के खिलाफ दर्ज करायी गयी शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है।
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प्रवक्ता ने कहा, ‘‘(शिकायत की) प्राथमिक जांच की गयी और दस्तावेजों से प्रथम दृष्टया यह स्थापित हो गया कि आरोपी मेसर्स आदिल ट्रेडर्स में कारोबारी साझेदार था और कंपनी का धंधा देख रहा था। उसने अन्य साझेदारों की सहमति के बिना कंपनी के खाते से बहुत बड़ी रकम निकाल ली।’’
प्रवक्ता के अनुसार महाजन ने अपनी शिकायत में बताया कि उसकी पत्नी, मां और चंदर ने सीएंडएफ (क्लीयरिंग एंड फोरवार्डिंग) का धंधा तथा सतवारी में आदिल ट्रेडर्स के नाम और शैली से खाद्यतेलों एवं वनस्पति का वितरण शुरू किया। महाजन के मुताबिक पत्नी के निधन के बाद उसने नयी साझेदारी बैनामा किया।
प्रवक्ता ने कहा, ‘‘आरोपी कंपनी का धंधा अकेले ही देखता था और कंपनी का संयुक्त बैंक खाते भी हर समय वही चला रहा था।’’
प्रवक्ता के अनुसार नौ सितंबर, 2016 को आरोपी साझेदार को बिना बताये धंधा छोड़ दिया। शिकायतकर्ता ने उसका पता लगाने का प्रयास किया लेकिन उसका पता नहीं चला।
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