
अहमदाबाद: गुजरात (Gujarat) के राजकोट (Rajkot) जिले के चाय बेचने वाले एक व्यक्ति को यहां मजिस्ट्रेट अदालत (Magistrate Court) ने न्यायाधीश (Judge) पर चप्पलें फेंकने के अपराध में 18 महीने की सजा सुनाई. दोषी व्यक्ति ने उसके एक मामले में सुनवाई लंबित होने से नाराज होकर 2012 में उच्च न्यायालय (High Court) के एक न्यायाधीश पर चप्पलें फेंक दी थी. मिर्जापुर (Mirzapur) ग्रामीण न्यायालय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी वीए धधल (VA Dhadhal) ने बृहस्पतिवार को भवानीदास बावाजी (Bhawanidas Bawaji) को भादंस की धारा 353 के तहत दोषी ठहराया. Gujarat: अहमदाबाद में लंबी मूंछ रखने पर एक दलित पर 11 लोगों ने किया हमला, अब तक 3 �0%A5%80%E0%A4%A8%E0%A5%87+%E0%A4%95%E0%A5%80+%E0%A4%95%E0%A5%88%E0%A4%A6', 900, 500);" href="javascript:void(0);" title="Share on Facebook">