पाकिस्तान में इमरान खान की किरिकिरी, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर लगाई रोक- आर्मी चीफ बाजवा का कार्यकाल विस्तार रोका
कमर जावेद बाजवा (Photo Credits: Getty)

इस्लामाबाद: पाकिस्तानी सेना प्रमुख (COAS) जनरल कमर जावेद बाजवा (Qamar Javed Bajwa) को तगड़ा झटका लगा है. मंगलवार को पाकिस्तान (Pakistan) की शीर्ष कोर्ट ने उनके कार्यकाल को तीन साल और बढ़ाने पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सेना प्रमुख के कार्यकाल विस्तार वाली अधिसूचना को भी कल तक के लिए निलंबित कर दिया है. यह अधिसूचना अगस्त महीने में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) के आदेश पर जारी की गई थी.

पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश (CJP) आसिफ सईद (Asif Saeed) ने कहा कि केवल राष्ट्रपति ही सेना प्रमुख के कार्यकाल का विस्तार कर सकते हैं. प्रधान न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री के पास सेना प्रमुख के कार्यकाल का विस्तार करने का अधिकार नहीं है.

19 अगस्त को प्रधानमंत्री इमरान खान ने थल सेनाध्यक्ष (COAS) जावेद बाजवा के सेनाध्यक्ष के रूप में विस्तार को मंजूरी दी थी. आधिकारिक घोषणा में कहा गया था कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल बाजवा का कार्यकाल क्षेत्रीय सुरक्षा माहौल को देखते हुए तीन साल के लिए बढ़ाया जा रहा है. कंगाल पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को भारत के किसानों ने दिया ऑफर, PoK दो और हमारे टमाटर लो

बाजवा 29 नवंबर, 2016 को सेना प्रमुख बने थे. हालांकि पाकिस्तान में सेना प्रमुख ही अपने कार्यकाल की अवधि तय करता है. इसलिए इमरान खान को बाजवा का कार्यकाल बढ़ाना ही पड़ा.

उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान के आंतरिक राजनीतिक हालात के संदर्भ में पूरी कमान बाजवा के हाथ में मानी जाती है, क्योंकि इमरान खान को प्रधानमंत्री बनाने में उन्होंने एक प्रमुख भूमिका निभाई थी. विपक्षी दलों ने आरोप भी लगाया था कि पाकिस्तान की सेना देश के आम चुनावों में शामिल हुई और धांधली कर इमरान खान को प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाया.

(एजेंसी इनपुट के साथ)