विवाहित शख्स को महिला ने बनाया अपना शिकार, नींद में Oral Sex करने का किया प्रयास, आगे....
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

38 वर्षीय मैरी ले-मार (Marie Le-Mar) को पिछले साल 15 मार्च को ज्यादा शराब पीने के बाद नग्न होने और पीड़ित के बिस्तर में घुसने, पुलिस अधिकारी के सीने में लात मारने और मारपीट सहित कई अपराधों के लिए तीन साल और छह महीने जेल की सजा सुनाई गई. पीड़ित के बयान के अनुसार खर्राटों के कारण वह अपनी पत्नी से अलग सो रहा था, एकदम काले अंधेरे में जब उनके साथ यह घटना हुई वह जाग गया. उन्हें लगा कि उनकी पत्नी है, जिसके बाद उन्होंने उसे अपने ऊपर खिंचने की कोशिश की, अभियोजक जॉन फार्मर के ने बताया पीड़ित स्पष्ट रूप से सेक्स में शामिल होने की कोशिश कर रहा था लेकिन वह बिस्तर से गिर गई, तब उन्हें एहसास हुआ कि यह उनकी पत्नी नहीं थी. यह भी पढ़ें: केरल: 36 साल की महिला ने 9 साल के बच्चे के साथ किया बलात्कार, केस दर्ज

वह गहरी नींद में था, जब उसे होश आया तो उसने लाइट चालू की और महसूस किया कि वह महिला नशे में है और पूरी तरह से नग्न है.' पीड़ित ने अपनी पत्नी को बताया, जिसने तुरंत पुलिस को फोन किया.अदालत में सुनवाई के दौरान पता चला कि मिस ले-मार, अपने साथी से कुछ दिनों से दूर थी और पीड़ित को मुंह न खोलने की धमकी दी. अदालत को बताया गया कि उसने गिरफ्तारी का कड़ा विरोध किया और घटनास्थल पर एक पुलिस अधिकारी के साथ मारपीट की. कैमरा फुटेज में कथित तौर पर उसे नंगे पैर से अधिकारी को सीने में लात मारते हुए दिखाया गया है.

पूछताछ के दौरान, ले-मार ने कहा कि उन्हें घटना के बारे में याद नहीं है, लेकिन बाद में उसने सहमति के बिना व्यक्ति को यौन गतिविधि में शामिल करने के आरोपों को स्वीकार किया. ले मार के वकील डेरेक जोहाशेन ने बचाव करते हुए कहा कि ले-मार का जीवन बहुत कठिन रहा है और उन्होंने पहले कभी यौन उत्पीड़न नहीं किया था. उनका इस आदमी के प्रति कोई यौन आकर्षण नहीं है. वह यह नहीं बता सकती कि उन्होंने ऐसा क्यों किया.'उनकीउम्र 38 साल है और उसने पहले कोई यौन अपराध नहीं किया है, वह शिकारी नहीं है. ये सब शराब के सेवन के कारण हुआ है, वो होश में नहीं थीं. यह भी पढ़ें: Madhya Pradesh: महिला ने बलात्कार का प्रयास करने वाले व्यक्ति का गुप्तांग काटा

जिसके बाद जज ने कहा कि 'पुरुषों के खिलाफ यौन अपराध महिलाओं के खिलाफ किए गए यौन अपराधों से कम गंभीर नहीं हैं, इस अधिनियम में समानता प्राप्त करने के लिए लिंग तटस्थ शर्तें हैं. 'ले मार ने जो जुर्म किए हैं वो माफ़ी के लायक नहीं है, इसलिए उन्हें सीधे जेल भेज दिया गया.