ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा (Luiz Inacio Lula da Silva) को जेल से रिहा कर दिया गया. अप्रैल 2018 से जेल में बंद लूला के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रिहाई का रास्ता साफ हुआ. समाचार एजेंसी एफे के मुताबिक, शुक्रवार की सुबह लूला की रक्षा टीम ने अनुरोध किया था कि उन्हें अदालत के फैसले के बाद रिहा कर दिया जाए. अदालत ने गुरुवार रात अपने फैसले में कहा कि अपराधों के दोषियों को तब तक कैद में नहीं रखा जा सकता जब तक कि उन्होंने अपनी सभी अपीलें समाप्त नहीं कर ली हों.
कुरीतिबा में एक आपराधिक अदालत के न्यायाधीश डेनिलो पेरिरा जूनियर (Danilo Pereira Jr) ने याचिका का विश्लेषण किया और लूला की रिहाई को हरी झंडी दिखा दी.
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अप्रैल 2018 में, पूर्व राष्ट्रपति ने ब्राजील की निर्माण कंपनी ओएएस से कथित तौर पर रिश्वत लेने के लिए 12 साल (बाद में घटकर आठ साल और 10 महीने) से अधिक की सजा काटनी शुरू कर दी थी. ओएएस सरकारी तेल कंपनी पेट्रोब्रास के 2 अरब डॉलर के घोटाले में शामिल रही. ओएएस से रिश्वत लेने के मामले में लूला को जुलाई 2017 में दोषी ठहराया गया था.