इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (Islamabad High Court) ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पाकिस्तान के चुनाव आयोग (Election Commission of Pakistan) के तोशाखाना मामले में उनकी अयोग्यता के फैसले को तुरंत निलंबित करने की मांग की गई थी.
चुनाव आयोग ने इमरान खान को पांच साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिया है. उन्हें प्रधानमंत्री रहने के दौरान विदेशों से मिले महंगे तोहफों को बेचने से प्राप्त राशि छिपाने का दोषी माना गया. इसके साथ ही इमरान खान से पाक संसद (नेशनल असेंबली) की सदस्यता भी छीन ली गई.
#UPDATE | Pakistan: The Islamabad High Court (IHC) rejected former PM Imran Khan’s plea to instantly suspend the Election Commission of Pakistan’s (ECP) decision of his disqualification in the Toshakhana case, reports Pakistan's ARY News https://t.co/trfRtZd2Es
— ANI (@ANI) October 24, 2022
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