Uttarakhand: उत्तराखंड सरकार ने राज्य के युवकों के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेकर (Domicile Certificate) को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. सरकार की तरफ से लिए गए फैसले के अनुसार मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों के लिए स्थाई निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है. इससे उन लोगों को फायदा मिलेगा. इससे पहले मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ ही स्थाई निवास प्रमाण पत्र लाने का दबाव रहता था. लेकिन सरकार के इस फैसले से उन्हें अब स्थाई निवास प्रमाण पत्र लाने की जरूरत नहीं होगी. सरकार की तरफ से फैसला लेने के बाद सचिव श्री विनोद सुमन ने मामले में आदेश भी जारी कर दिया है.
Video:
#WATCH | Uttarakhand CM PS Dhami says, "People of Uttarakhand who have Domicile Certificate will not require any other identity proof. We are making a committee on this," pic.twitter.com/OPjxhYqPRE
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) December 23, 2023
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मुख्यमंत्री श्री @pushkardhami के निर्देश पर सचिव श्री विनोद सुमन ने किया आदेश जारी। मूल निवास प्रमाण-पत्र धारकों को अब स्थाई निवास प्रमाण पत्र बनाने की बाध्यता नहीं होगी। pic.twitter.com/CeMv3lDlii
— CM Office Uttarakhand (@ukcmo) December 20, 2023
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