उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हाल ही में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 के संभावित दुरुपयोग के बारे में चिंता व्यक्त की, जिसमें कहा गया कि कुछ महिलाएं अपने पुरुष भागीदारों के साथ विवादों के दौरान एक हथियार के रूप में इसका दुरुपयोग कर सकती हैं. न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा ने यह टिप्पणी एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते हुए की, जिस पर कथित तौर पर एक महिला से शादी करने के बहाने उसके साथ यौन संबंध बनाने का मामला दर्ज किया गया था.
Rape law misused like a weapon by women in modern society: Uttarakhand High Court
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— Bar & Bench (@barandbench) July 20, 2023
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